माही की गूंज, अलीराजपुर।
कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में जिले में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। उक्त ग्राम सभाओं में ग्रामीणों को पैसा एक्ट के बारे में जागरूक करते हुए पैसा एक्ट के संबंध में लागू प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह एवं मुख्य कायर्पालन अधिकारी जिला पंचायत अभिषेक चैधरी ने ग्राम मयाला एवं बामंटा पहुंचकर ग्राम सभा में ग्रामीणों से रूबरू होकर ग्रामीणजनों के पैसा एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
इस अवसर पर कलेक्टर श्री सिंह ने पैसा एक्ट के लागू किये जाने, उसके तहत प्रावधानों तथा प्रावधानों के तहत मिलने वाले अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने पैसा एक्ट के तहत राजस्व संबंधित अधिकार, जलए जंगल एवं जमीन, वन संपदाए भूमि के अधिकार साहुकारी अधिनियम, शराब दुकान संचालन संबंधित प्रावधानो विभिन्न समितियों उनके अधिकार दायित्वों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया, ग्राम स्तर पर स्कूल, छात्रावास, आंगनवाडी का निरीक्षण करते हुए गुणवत्ता एवं व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए जाने आदि संबंधित अधिकारों एवं प्रावधानों के तहत प्राप्त अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने ग्राम स्तर पर बनाई जाने वाली विभिन्न समितियों के बारे में जानकारी दी तथा उक्त समिति के दायित्वों की जानकारी दी।
पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने पैसा एक्ट के तहत पुलिस और प्रकरणों के संबंध में पैसा एक्ट के तहत ग्राम सभा को प्रदाय अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया, पुलिस द्वारा किसी भी प्रकरण में प्रकरण दर्ज करने तथा ग्राम सभा दी जाने वाली जानकारी आदि के प्रावधानों की जानकारी दी।
इस अवसर पर मुख्य कायर्पालन अधिकारी जिला पंचायत श्री चैधरी ने बताया, पैसा एक्ट के प्रावधानों की जानकारी और ग्रामीणों को पैसा एक्ट के संबंध में जागरूक करने हेतु जिलेभर में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही व्यापक स्तर पर जागरूकता हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे है।
उक्त ग्रामसभाओं में पैसा एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए ग्रामीणों को इस एक्ट के प्रावधानों की जानकारी से अवगत कराया जा रहा है। इस अवसर पर ग्रामीणों ने भी पैसा एक्ट के संबंध में अपने प्रश्नों और जिज्ञासा के प्रश्न किये जिनका जवाब अधिकारीगण ने दिया। जिलेभर में ग्राम सभाओं के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदारगण, मुख्य कायर्पालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं मैदानी अमले द्वारा ग्रामीणों को पैसा एक्ट के प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है।