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अंधे क़त्ल का 24 घंटो में पुलिस ने किया खुलासा
14, Nov 2022 2 years ago

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बकाया पैसे नही चुकाने पर दिया हत्या को अंजाम

माही की गूंज, रतलाम।

        थाना ओधोगिक क्षेत्र रतलाम अंतर्गत 12 नवम्बर को फरियादी कृष्णा मोहन शर्मा द्वारा सुचना दी कि, उनका साला राजेश बासन दो दिन से घर पीएनटी कालोनी रतलाम मे नही आया। मेरी पत्नि सीमा ने उसके भाई राजेश वासन को उसके मोबाईल फोन न. 7987184483 पर फोन लगाया लेकिन राजेश का फोन स्वीच आफ आ रहा था। जब राजेश के घर राजीव नगर कालोनी में गया तो और देखा की घर का सामान बिखरा हुआ है और तीसरी मंजिल पर उसका साला राजेश वासन नग्न अवस्था मे मृत अवस्था में ज़मीन पर पड़ा हुआ है। उसके पैर बंधे थे तथा दोनो हाथ टेप से बंधे हुए थे ओर मुह ओर आँखो पर भी सेलो टेप चिपका हुआ था। मृतक के दोनो पैरो के घुटनो पर दोनो हाथो की कोनीयो पर रगड़ के निशान है तथा उसके शरीर के नीचे काफी खून पडा हुआ, राजेश मरा पड़ा था। 

        सुचना पर मामला हत्या का पाए जाने पर थाना ओधोगिक क्षेत्र रतलाम में अपराध क्रमांक 808/22 धारा 302 भादवि का अज्ञात आरोपी के विरुद्ध किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा एवं एफएलएस टीम, फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट, डॉग स्क्वाड द्वारा भी घटना स्थल का निरिक्षण किया गया। प्रारंभिक जाँच में मृतक के साथ मार पीट किया जाना प्रतीत हुआ।

पुलिस जांच में लेने-देंन को लेकर हत्या होने का मामला होना आया सामने

        वैज्ञानिक तथ्यों एवं मुखबिर तंत्र के माध्यम घटना करीत करने वाले अरोपियो को मात्र 24 घंटो के भीतर चिह्नित कर गिरफ्तार करने में सफलता मिली। हत्या में शामिल जगन्नाथ डाबिया पिता भूरा लाल (38) निवासी मोतीनगर रतलाम, कमल राठौर पिता शांति लाल राठौर (25), निवासी धीरज शाह नगर हाल मुकाम हिम्मत नगर रतलाम को गिरफ्तार किया गया। जबकि आरोपी विजय उर्फ बृजेश पिता बाबूलाल सोलंकी (26) निवासी न्यू अलकापुरी रतलाम फरार है। पुलिस ने आरोपियों से घटना में प्रयोग किया गया हथियार, 1 एलईडी टीवी, 2 गैस सिलिंडर, आर्टिफीसियल आभूषण के बॉक्स जप्त किया। 

        आरोपियों ने बताया, घटना का कारण आरोपी विजय उर्फ बृजेश पिता बाबूलाल सोलंकी द्वारा मृतक राजेश वासन से 4 पहिया वाहन की लिखा पढ़ी पर 4-5 लाख उधार लिए गये थे। इसकी लिखा पढ़ी मृतक के पास थी। मृतक द्वारा पैसे वापस मांगे जाने पर आरोपी द्वारा अपने साथीयो के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने हत्या के साथ आरोपीयो पर से धारा 397, 460, 34 भादवि भी दर्ज की है।


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