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पटवारी 4 वर्ष के कारावास और 2 हजार रूपए जुर्माने के अर्थदंड से दंडित
30, Mar 2022 3 years ago

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मामला: किसान से पावती बनाने के लिए मांगी थी तीस हजार रुपए की रिश्वत

माही की गूंज, रतलाम।

        रतलाम विशेष न्यायाधीश द्वारा रिश्वत के मामले में आरोपी महिला पटवारी को 4 वर्ष का कारावास और 2 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जानकारी अनुसार संतोष कुमार गुप्ता विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रतलाम द्वारा पारित निर्णय के दौरान रिश्वत के मामले आरोपी साबित हुई पटवारी अल्का सक्सेना को 4 वर्ष की जेल एवं 2 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार 22 फरवरी 2014 को फरियादी मोहनलाल पाटीदार पिता किशनलाल पाटीदार निवासी ग्राम हथनारा ने पावती बनवाने के लिए हल्का क्रमांक 36 की पटवारी (ग्राम हतनारा) की पटवारी अलका सक्सेना बात की थी। अलका सक्सेना ने पावती बनाने के लिए तीस हजार रुपये की मांग की है। शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस के तत्कालीन निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव ने रिश्वत संबंधी वार्तालाप की पुष्टि के बाद रिश्वत मांगने की बात प्रमाणित पाए जाने के बाद लोकायुक्त ने पटवारी अलका सक्सेना को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ कर अलका को हिरासत लिया था।

टेबल की दराज में रखे थे रुपए

        अलका सक्सेना ने मोहनलाल से रुपए लेकर अपनी टेबल के दराज में रख लिए थे। दल के सदस्यों ने दराज में से रिश्वत के रूप में लिए गए तीस हजार रुपए जब्त किए थे। मौके पर ही दल के सदस्यों ने अलका सक्सेना को हाथ सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल से धुलवाए थे, जिससे हाथ गुलाबी हो गए थे। लोकायुक्त पुलिस ने अलका सक्सेना के खिलाफ 20 जनवरी 2017 को विशेष न्यायालय में चालान पेश किया था। प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सीमा शर्मा ने की।


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