
आबकारी विभाग की महिला आरक्षक ने एसआई के विरुद्ध दर्ज करवाया छेड़छाड़ करने का मामला
मामला पंजीबद्ध, आरोपी एसआई फरार
माही की गूंज, मंदसौर।
आबकारी विभाग में पदस्थ एसआई के खिलाफ उसी विभाग की महिला आरक्षक ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पीड़िता को शिकायत के बाद आरोपी एसआई के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं घटना के बाद से आरोपी एसआई फरार है। मंदसौर आबकारी विभाग में पदस्थ एसआई वैभव ठाकुर पर विभाग की एक महिला आरक्षक ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया है।
पीड़िता महिला आरक्षक की शिकायत के बाद मंदसौर महिला थाना प्रभारी अनुराधा गिरवाल ने आरोपी एसआई के विरुद्ध छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है तथा जांच पड़ताल में लिया है। मिली जानकारी अनुसार, 19 दिसम्बर को पीड़िता महिला आरक्षक ने पुलिस में आवेदन दिया था। जिसमे बताया कि एसआई वैभव ठाकुर उस पर बुरी नज़र रखता है। पीड़िता के दिए आवेदन के अनुसार के 10 दिसम्बर को उसे विभागीय कार्य के लिए गरोठ ले गया था। उसी दौरान एसआई वैभव ठाकुर ने शराब के नशे में गलत बाते करते हुए छेड़छाड़ की कोशिश की थी। तब महिला आरक्षक ने अधिकारियों से शिकायत की बात कहने पर एसआई ठाकुर ने दूसरे दिन माफी भी मांग ली थी।
घटनाक्रम के तीन-चार दिन बीत जाने के बाद एसआई ठाकुर ने पीड़िता को एक कार्रवाई के सिलसिले के लिए मन्दसौर के नाहटा चौराहे पर बुलाया और अपने साथ ले गया। यहाँ भी आरोपी एसआई ने पीड़िता आरक्षक के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद महिला आरक्षक द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने महिला आरक्षक का भविष्य बर्बाद करने की धमकी दी।
पीड़िता महिला आरक्षक ने एसआई की हरकतों की बात अपने पति को बताई तथा इसके बाद महिला थाना पुलिस को एक शिकायती आवेदन देते एसआई द्वारा बुरी नजर रखने, छेड़छाड़ करने के आरोप लगाते हुए एक शिकायती आवेदन महिला पुलिस थाना में दिया। जिसके बाद मामले में एसपी एसपी अनुराग सुजानिया संज्ञान लेते हुए महिला थाना प्रभारी अनुराधा गिरवाल को जांच सौपी। जिसमें महिला आरक्षक के द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए जानें पर एसआई वैभव ठाकुर के विरुद्ध धारा 354, 354(ए) (1) (2), 354 (डी), 506, 342 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है।
मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने बताया कि, आबकारी विभाग में पदस्थ एसआई वैभव ठाकुर के खिलाफ महिला आरक्षक ने शिकायत दर्ज करवाई है। एसआई अभी फरार है जिसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है।
एसआई वैभव ठाकुर