माही की गूंज, उदयगढ़।
रानापुर नगर के माने जाने (भु माफिया) ठेकेदार हाजी हारुन पिता सुलेमान खत्री द्वारा एक महिला का शारिरिक शोषण करने के कारण शिकायत पर रानापुर थाना में 8 मई 2023 को धारा 376, 511, 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
रानापुर पुलिस द्वारा ठेकेदार हाजी हारुन खत्री को गिरफ्तार कर 9 मई को झाबुआ न्यायालय पेश किया गया था। पिडित महिला के मजिस्ट्रेट बयान होने के बाद न्यायालय ने ठेकेदार को जिला जेल भेज दिया।
बताया जा रहा है कि, ठेकेदार हाजी हारुन खत्री जोबट नगर का निवासी होकर रानापुर मे कई वर्षो से रहकर ठेकेदार के रुप मे भवन का निर्माण का कार्य कर रहा था। इसके साथ ही रानापुर नगर मे जमीन, प्लाट आदि का भी कार्य कर एक भु माफिया के रुप मे इसकी पहचान बनी हुई थी। किन्तु ठेकेदार एक हाजी होकर बाल बच्चेदार था। और रानापुर नगर मे उसकी अच्छी खासी एक पहचान थी। इसी बीच एक उदयगढ की मुस्लिम समाज की विधवा महिला अपने प्लाट की बिक्री करने के सबंध मे उक्त ठेकेदार के सम्पर्क मे आई थी। उसी का लाभ उठाकर ठेकेदार महिला को बहला फुसलाकर व डरा धमकाकर उसका शारीरिक शोषण करता आ रहा था। मामले मे जब नया मोड आया कि ठेकेदार, महिला सहित महिला के परिवार को अभी काफी महिनो से डरा धमकाने लगा। जिससे महिला सहित उसका परिवार काफी परेशान हो गया। महिला के परिवार ने ठेकेदार से कई बार समझोते की बात कही पर ठेकेदार ने एक नही सुनी और समाज मे आये दिन बदनाम कर महिला व परिवार को परेशान करने लगा कि, मेरे पास शारिरिक सबंध बनाने को लेकर समस्त दस्तावेज है। तुम मेरा कुछ बिगाड सकते हो मै जब चाहुगा महिला को अपने कब्जे मे लेकर अपनी पत्नी बना सकता हुॅ।
महिला की शिकायत पर जब रानापुर थाने मे ठेकेदार से निकाह या कोर्ट एफीडेंस आदि बताने के लिए बोला गया तो ठेकेदार ऐसा कोई भी प्रमाणित तथ्य थाने मे प्रस्तुत नही कर पाया। जबकि ठेकेदार हमेशा महिला व परिवार को दस्तावेज के नाम डराता धमकाता आ रहा था। आखिर उसकी सारी पोल महिला की शिकायत पर ओपन हो गई। पुलिस की जाच पडताल के बाद मामले में एफआईआर दर्ज हो गई और ठेकेदार को जेल की हवा खानी पडी।