
माही की गूंज, बड़वानी।
जिले में आगामी मकर संक्रान्ति पर्व होने से जनसामान्य द्वारा पतंग उडाई जाती हैं जिसमें कतिपय पतंग निर्माताओ द्वारा चायनीज मांझा का उपयोग किया जाता हैं। जिसके विरुद्ध जिला दण्डाधिकारी शिवराजसिंह वर्मा द्वारा बड़वानी की राजस्व सीमा में चायनीज मांझे का निर्माण एवं विक्रय पर प्रतिबंध लगाकर धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू की गई हैं।
थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश यादव द्वारा पुलिस अधीक्षक बडवानी दीपक कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन में मय टीम के कस्बा सेंधवा शहर में पतंग विक्रय होने वाली 8-10 दुकानो पर जाकर चेकिंग की गई। जिसमे किसी भी दुकान पर चायनीज मांझा होना नहीं पाया गया एवं पतंग उडाने का सामान्य धागा पाया गया। थाना प्रभारी द्वारा दुकानदारो को चायनीज मांझा नहीं रखने एवं नहीं बेचने हेतु सख्त हिदायत दी गई एवं बताया कि अगर कोई चायनीज मांझे का उपयोग एवं विक्रय करता हैं तो तत्काल पुलिस को सुचना दे।
थाना प्रभारी राजेश यादव द्वारा दुकानदारो को जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के बारे में विस्तृत जानकारी दी एवं बताया कि किसी दुकान पर चायनीज मांझा पाया जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। टीम में शामिल निरीक्षक राजेश यादव, प्र.आर. देवीसिंह, आर. रविन्द्र, आर. रेवाराम, आर. श्यामगुण, आर. लालसिंह एवं समस्त थाना स्टाफ का सहयोग रहा।