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मिथ्याछाप पापड़ का विक्रय करने पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं निर्माता कंपनी पर लगाया जुर्माना
03, Jan 2023 2 years ago

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अपर कलेक्टर ने होटल व्यवसायी पर 20 हजार रुपए का तथा निर्माता कंपनी पर 1 लाख रुपए की शास्ति अधिरोपित की

माही की गूंज, बड़वानी।

        अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णायक अधिकारी बड़वानी श्रीमती रेखा राठौर ने मिथ्याछाप खाद्य कारोबार का विक्रय करने वाले ग्राम खुरमपुरा के जयश्री बालाजी होटल के व्यापारी आनंद पिता श्यामलाल पर 20 हजार रुपये का तथा हर्षदीप होम इंडस्ट्रीज 102 आईजे कालोनी नगर इन्दौर की निर्माता कंपनी पर 1 लाख रुपये की शास्ति खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011, विनियम 2011 की धारा 26(2)(पप) एवं सहपठित धारा 52 का उल्लंघन करने पर अधिरोपित किया है। 

        अपर कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा ग्राम खुरमपुरा के जयश्री बालाजी होटल से स्वागत पापड़ का नमूना जांच हेतु भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में उक्त नमूने का पापड़ मिथ्याछाप पाया गया। विक्रेता द्वारा उक्त पापड़ का विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011, विनियम 2011 की धारा 26(2)(पप) एवं सहपठित धारा 52 का उल्लंघन करने पर उक्त शास्ति अधिरोपित की गई है।


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