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कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए अधिकारियों-कर्मियों को कारण बताओं सूचना पत्र जारी
माही की गूंज, बड़वानी।
कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा ने जिले में अपने तरीके का अनूठा नवाचार प्रारंभ किया है। इसके तहत वे प्रतिदिन जिला मुख्यालय एवं जिले के दौरे के दौरान मैदानी कार्यालयों का भी आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। इस दौरान यदि कोई अधिकारी-कर्मचारी बिना किसी सूचना के अपने कार्यालय से अनुपस्थित पाया जायेगा तो उसके शोकाज नोटिस जारी कर, सवाल-जवाब किया जायेगा। उत्तर संतोषप्रद नही पाये जाने पर वेतन काटने जैसी कार्रवाई की जायेगी।
इसके तहत कलेक्टर ने गुरूवार को कलेक्टरेट कार्यालय में संचालित विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान जिला योजना कार्यालय एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला योजना कार्यालय बड़वानी को कार्यालयीन समय से पूर्व बंद पाये जाने पर कलेक्टर ने कार्यालय प्रमुख जिला योजना अधिकारी श्रीमती सरिता भूरिया को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया है।
इसी प्रकार जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय के निरीक्षण के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री रतनसिंह गुडिया, सहित 10 अन्य कर्मचारी क्रमंशः सहायक ग्रेड-3 अनिल भावसार, सुरेश कुमावत, आकाश खर्ते, नाजनीन खान, बलराम रघुवंशी, विरेन्द्र कुशवाह, संरक्षण अधिकारी अखिलेश जमरे, सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर निलेश बुंदेला, भृत्य रमेश सोलंकी, प्यारेलाल डुडवे को अनुपस्थित पाये जाने पर कलेक्टर ने इन सभी कर्मियों को भी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
इसी प्रकार कलेक्टर ने शुक्रवार को जिला उद्योग कार्यालय का निरीक्षण शाम को 5 बजे किया। इस दौरान कार्यालय में महाप्रबंधक उद्योग केएस सोलंकी, प्रबंधक सुश्री नेहा चैहान, सुश्री शोभा चैहान, भृत्य विश्वजीसिंह चैहान के अनुपस्थित पाये जाने पर इन सबकों कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया है।
कलेक्टर ने चेताया सभी कर्मियों को
कलेक्टर श्री वर्मा ने समस्त विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को चेताया है कि, वे कार्यालयीन अवधि में अपने पदीन दायित्वों के अनुसार उपस्थिति सुनिश्चित करे। साथ ही अपने जाबचार्ट अनुसार गतिविधियों का संचालन एवं रेकार्ड अद्यतन का कार्य भी अपडेट रखे। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों-अधिकारियों की उपस्थिति के साथ-साथ उन्हे सौंपे गये दायित्वों का भी मूल्यांकन देखा जायेगा। अन्यथा की स्थिति में संबंधित को शोकाज नोटिस सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।