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महिला एवं बाल विकास विभाग पर्यवेक्षक को रिश्वत मांगने व लेने पर हुई जेल, लगा जुर्माना
माही की गूंज, शाजापुर।
न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम शाजापुर मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपिया प्रियंका चौहान तत्कालीन पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय बडौद जिला आगर मालवा को दोषी पाते हुए धारा 7 भ्र.नि.अ. 1988 के अंतर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। साथ ही धारा 13(1)डी सहपठित धारा 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 के अंतर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
ये है मामला
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कमलाबाई ग्राम खेड़ा नरेला तहसील बड़ोद जिला आगर मालवा से आरोपिया प्रियंका चौहान ने 20 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी। प्रियंका ने कमलाबाई से यह कहा कि, यदि वह उसे उक्त रिश्वत नहीं देगी तो नोटिस देकर उसके खिलाफ कार्रवाई कर उसे नोकरी से हटाकर उसकी सेवा समाप्त करा देंगी। उक्त संबंध में कमलाबाई ने 11 सितम्बर 2017 को विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत आवेदन दिया था। जिस पर लोकायुक्त उज्जैन द्वारा रिश्वत लेने व मांगने के मामले में प्रियंका को ट्रेप कर रंगेहाथों गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रकरण चलाया गया।