माही की गूंज, शाजापुर
शाजापुर लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित में कोरोना वायरस व उससे जनित बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उददेश्य से संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन ने आज भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत शाजापुर नगरीय सीमा क्षेत्र में 7 अप्रैल को रात्रि 8 बजे से 10 अप्रैल प्रात: 6 बजे तक कुल 58 घंटे के लिए लॉकडाउन लगाने के लिए आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार शाजापुर नगरीय सीमा क्षेत्र लाकडाउन की अवधि में नाश्ता पाईंट/भोजनालय/रेस्टोरेंट/प्रतिष्ठान आदि समस्त प्रकार की दुकाने बंद रहेगी। नागरिको को चिकित्सीय एवं आकस्मिक परिस्थितियों को छोडकर अपने घर से नगरीय बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबधित रहेगा। लॉकडाउन के दौरान अति आवश्यक सेवाए जैसे मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, अखबार दितरण, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, साफ-सफाई हेतु संस्थान एवं बैंक एवं एटीएम संबधी कार्य पर कार्यरत अमला प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। दुध की दुकाने प्रातः 6 बजे से प्रातः 9 बजे तक दुध का वितरण कर सकेंगे। सार्वजनिक परिवहन के ऐसे साधन जो शाजापुर नगरीय सीमा से होकर गुजरते है वे प्रतिबंध से मुक्त रहेगे। लाकडाउन के दौरान महाविद्यालय एवं स्कूल में आयोजित पूर्व निर्धारित परीक्षा प्रतिबंध से मुक्त रहेगी, किन्तु उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग एवं सुरक्षा के अन्य उपायों का पालन करना होगा। नगरीय क्षेत्र शाजापुर में लगने वाले शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालय लाकडाउन अवधि में बंद रहेंगे। जिले में कोविड-19 की रोकथाम के उपाय के रूप में नागरिको के लिए टीकाकरण का कार्य वर्तमान में कई केन्द्रो पर संचालित है, अत: टीका लगवाने केन्द्रों पर आने वाले 45 वर्ष से अधिक के नागरिकों को अपने आधार कार्ड/पहचान प्रमाण-पत्र के साथ टीकाकरण केन्द्रों पर आने की अनुमति होगी। यह प्रतिबंध कोरोना वायरस नियंत्रण में लगे पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य व संबंधित विभागो के अधिकारी, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गतकार्रवाई की जाएगी।