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कोरोना गाईडलाइन का उल्लंघन करने पर दो ढाबा संचालकों के खिलाफ केस दर्ज
माही की गूंज, बड़वानी
कोरोना गाईडलाइन के तहत कलेक्टर बड़वानी के द्वारा आदेशित किया गया था कि, कोई भी ढाबा, होटल या रेस्टोरेंट संचालक, अपने यहां बैठाकर खाना नहीं खिलाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ढाबे, रेस्टोरेंट, होटल में बैठाकर खाना खिला रहे हैं ऐसी शिकायत एसपी बड़वानी निमिष अग्रवाल को प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक बड़वानी ने टीआई कोतवाली को जांच एव कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। टीआई ने अपनी टीम के उपनिरीक्षक अजमेर अलावा, एएसआई किशोर जायसवाल, पीएन यादव और मोटरसाइकिल चार्ली आरक्षक के साथ चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान अंजद रोड पर स्थित न्यू देसी किंग ढाबा को चेक करने पर ढाबे में कुछ लोग बैठकर खाना खाते हुए मिले। ढाबा संचालक निर्मल पिता महेश कहार निवासी कहार मोहल्ला राजपुर हाल मुकाम सोप मंडी के पीछे बड़वानी कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ धारा 188 आईपीसी एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत केस दर्ज किया गया।
टीम के द्वारा और भी ढाबों की तलाशी ली गई जो तलाशी के दौरान बाईपास स्थित होटल हाईवे को चेक किया गया, वहां भी कुछ लोग खाना खाते हुए मिले जो होटल संचालक चेतन राठौर का कृत्य धारा 188 आईपीसी एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत जाने से उसके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। टीआई राजेश यादव ने बताया कि, कोरोना के प्रकोप को देखते हुए इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।