माही की गूंज, बड़वानी
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिवराजसिंह वर्मा ने कोरोना के मददेनजर सम्पूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 के तहत लगने वाले भगोरया हाट-बाजार पर प्रतिबंध लगाया है। जिसके कारण अब जिले में कहीं पर भी भगोरया हाट-बाजार का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड सहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
इस आदेश के लागू होने से अब:-
• बड़वानी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में आयोजित होने वाले भौंगर्या हाट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
• अगामी माह शिवरात्रि पर्व पर आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रम में उन मंदिरो/धार्मिक स्थलों में जहाॅ 5 सौ से अधिक संख्या में लोग एकत्रित होंगे, वहाॅ पर संबंधित आयोजको को क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
• आयोजन स्थल पर मास्क/सोसल डिस्टेंसिंग का पालन संबंधित आयोजको को कराना अनिवार्य होगा तथा सैनेटाइजर की व्यवस्था आयोजको को करना होगी।
• महाराष्ट्र के तोरणमाल मेले में शिवरात्रि के अवसर पर लगने वाले मेले में बड़वानी जिले के लोगो का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा।