Wednesday, 21 ,May 2025
RNI No. MPHIN/2018/76422
: mahikigunj@gmail.com
Contact Info

HeadLines

लगातार बारिश और आंधी-तूफान से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली संकट, गर्मी में लोग हो रहे परेशान | आकाशीय बिजली गिरने से चार घायल, दो गंभीर | आधार कार्ड धारको से 100-100 रूपये की अवैध वसूली के साथ अन्य जानकारी कैसे पहुंची की बात से परेशान है विनय गुप्ता | नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में युवक की दुकान पर चला बुलडोजर | पुलिस की पनाह ही अपराधों में कर रही बढ़ोतरी | दिया तले अंधेरा... कुम्हार के लिए फूटी हांडी भी नहीं... | अवैध रूप से निवासरत बांग्लादेशियों का भी देश निकाला हो... | एक ढाबा संचालक एवं साथियों ने दूसरे ढाबा संचालक जितेंद्र गेहलोत को जान से मारने का किया प्रयास | कछुआ गति से चल रहा कार्य ग्रामीणों को कब मिलेगा शुद्ध जल | तेज रफ्तार कार बनी मौत का कारण | कड़ी निंदा नहीं, कठोर कार्रवाई की आवश्यकता | 101 किलोमीटर रतलाम-झाबुआ रोड को बनाने की कवायद शुरू | नवीन बेरागी की जादुगरीः कृषि भूमि पर बिना अनुमति काट चुका है कालोनी, निर्माण कार्य भी शुरू | लापता 6 बच्चे देर रात्रि में पुलिस को सह कुशल मिले | भाजपा को गालियां देने व जूते मारने वाले को ही भाजपा सरकार का संरक्षण | ईट से भरी ट्राली पलटी, बड़ी दुर्घटना टली | प्रभु येशु के अनूठे प्रेम को शिष्यों के पैर धोकर सेवा का संकल्प लिया | केबिनेट मंत्री भूरिया के विधानसभा क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार के बड़े मामले उजागर | भ्रष्टाचारियों व अपराधियों का गढ़ बनता जिला... | भगवान भाव का भूखा, हम सिर्फ पत्थर समझ कर पूज रहे है- पंडित मनीष भैया |

जिला दण्डाधिकारी ने भगोरया हाट-बाजार पर लगाया प्रतिबंध
06, Mar 2021 4 years ago

image

माही की गूंज, बड़वानी 

     कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिवराजसिंह वर्मा ने कोरोना के मददेनजर सम्पूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 के तहत लगने वाले भगोरया हाट-बाजार पर प्रतिबंध लगाया है। जिसके कारण अब जिले में कहीं पर भी भगोरया हाट-बाजार का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड सहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

इस आदेश के लागू होने से अब:- 

•  बड़वानी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में आयोजित होने वाले भौंगर्या हाट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

•  अगामी माह शिवरात्रि पर्व पर आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रम में उन मंदिरो/धार्मिक स्थलों में जहाॅ 5 सौ से अधिक संख्या में लोग एकत्रित होंगे, वहाॅ पर संबंधित आयोजको को क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

•  आयोजन स्थल पर मास्क/सोसल डिस्टेंसिंग का पालन संबंधित आयोजको को कराना अनिवार्य होगा तथा सैनेटाइजर की व्यवस्था आयोजको को करना होगी।

•  महाराष्ट्र के तोरणमाल मेले में शिवरात्रि के अवसर पर लगने वाले मेले में बड़वानी जिले के लोगो का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा।



माही की गूंज समाचार पत्र एवं न्यूज़ पोर्टल की एजेंसी, समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करे... मो. 9589882798 |