Friday, 14 ,March 2025
RNI No. MPHIN/2018/76422
: mahikigunj@gmail.com
Contact Info

HeadLines

भगोरिया मेले की धूम, आदिवासी समाज ने पारंपरिक नृत्य कर बढ़ाई शोभा | राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पर हुई परिचर्चा | ग्राम पंचायत में पानी की समस्या को लेकर जनपद उपाध्यक्ष व ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन | मामला फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र का...! शिकायकर्ता लीलाबाई व ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध मामला दर्ज | कक्षा 8वीं का विदाई समारोह संपन्न | लोकायुक्त ने थांदला बीआरसी को रिश्वत लेते पकड़ा | करवड़ बस स्टैंड पर स्कूल बच्चों का हुआ एक्सीडेंट | मानवता शर्मसार: खेत में मिला बिना नाल कटा रोता हुआ नवजात शिशु ... | 8लेन पर एक नींद की झपकी बनी मौत का कारण! | नगर की वोटर लिस्ट में कैसे आया फर्जी मतदाता...? | महिला की मिली लाश: हत्या या आत्महत्या पुलिस जांच में जुटी | सोमाजी प्रजापत जाजपर का निधन | श्रीराम जन्मभूमि पर श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की मनाई पहली वर्षगांठ | सम्पूर्ण बाईबल पाठ का आयोजन सम्पन्न | भगवान श्रीराम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की मनाई वर्षगांठ | दूसरी बार दुकानों की नीलामी निरस्तः आखिर ग्राम पंचायत करें तो क्या करें...? | बदलेगा राज... या कायम रहेगा रिवाज... फैसला 8 फरवरी को | क्या हम बांग्लादेश से ऊपर उठकर एक ही धर्म के व्यक्तियों को जातिवाद के आधार पर अल्पसंख्यक बनाना चाहते हैं...? | सुरेशचंद्र पुरणमल जैन, जिनेन्द्र बाफना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी बड़े, जिला परिवहन अधिकारी और रेलवे सब इनके सामने नतमस्तक | अजब एमपी के गजब मंत्री... लाचार मंत्री... |

जिला दण्डाधिकारी ने भगोरया हाट-बाजार पर लगाया प्रतिबंध
06, Mar 2021 4 years ago

image

माही की गूंज, बड़वानी 

     कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिवराजसिंह वर्मा ने कोरोना के मददेनजर सम्पूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 के तहत लगने वाले भगोरया हाट-बाजार पर प्रतिबंध लगाया है। जिसके कारण अब जिले में कहीं पर भी भगोरया हाट-बाजार का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड सहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

इस आदेश के लागू होने से अब:- 

•  बड़वानी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में आयोजित होने वाले भौंगर्या हाट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

•  अगामी माह शिवरात्रि पर्व पर आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रम में उन मंदिरो/धार्मिक स्थलों में जहाॅ 5 सौ से अधिक संख्या में लोग एकत्रित होंगे, वहाॅ पर संबंधित आयोजको को क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

•  आयोजन स्थल पर मास्क/सोसल डिस्टेंसिंग का पालन संबंधित आयोजको को कराना अनिवार्य होगा तथा सैनेटाइजर की व्यवस्था आयोजको को करना होगी।

•  महाराष्ट्र के तोरणमाल मेले में शिवरात्रि के अवसर पर लगने वाले मेले में बड़वानी जिले के लोगो का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा।



माही की गूंज समाचार पत्र एवं न्यूज़ पोर्टल की एजेंसी, समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करे... मो. 9589882798 |