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अवैध कालोनी काटकर प्लाट बेचने वाले कालोनाइजर पर हुई एफआईआर
26, Dec 2020 3 years ago

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माही की गूंज, बड़वानी

     नगर के दशहरा मैदान से लगी हुई पूजा स्टेट बी कालोनी काटकर लोगो को प्लाट बेचने वाले कालोनाइजर तस्व्वर मिर्जा पर एसडीएम बड़वानी के निर्देश पर नगरपालिका सीएमओ ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है।

एसडीएम बड़वानी श्री धनगर से प्राप्त जानकारी अनुसार पूजा स्टेट बी कालोनी के कुछ रहवासियों ने जनसुनवाई में कालोनाइजर तस्व्वर मिर्जा के विरूद्ध धोखाधड़ी करते हुए बिना डायवर्सन किए प्लाट विक्रय करने एवं कालोनी में मूलभुत सूविधा नहीं होने की शिकायत दर्ज कराई थी। सन् 2013 में हुई इस शिकायत पर तत्कालीन कलेक्टर ने तत्कालीन एसडीएम से जांच कराई थी। उस पर से एसडीएम ने कालोनाइजर को जवाब पेश करने का अवसर दिया था। जिस पर से कालोनाइजर ने उत्तर पेश कर बताया था कि, पूजा स्टेट कालोनी बी के नाम से न तो कभी कालोनी विकसित की गई है और न किसी व्यक्ति को आवासीय प्रायोजन के लिये भूमि विक्रय की गई है। इस दौरान कृषि भू-खण्ड का टूकड़ा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय करना बतलाया गया था।

     आगे हुई प्रशासनिक जांच में स्पष्ट हुआ कि, सिंचित कृषि भूमि को अनावेदक द्वारा छोटे-छोटे भू-खण्ड के रूप में बिना डायवर्सन कराए लोगो को विक्रय किया गया है। इस प्रकार अनावेदक ने भू-राजस्व आदि की चोरी की है। जिस पर से उसके विरूद्ध नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 36, मध्यप्रदेश भू-राजस्व सहिता 1959 की धारा 59 एवं तत्समय प्रवृत्त धारा 172 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 ग का स्पष्ट उल्लंघन करने पर थाना बड़वानी में एफाआईआर दर्ज करवाई गई है।


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