माही की गूंज, खरगोन
कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा से उत्पन्न खतरे को देखते हुए मंडलेश्वर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ग्राम चोली की राजस्व सीमा क्षेत्र में 31 जुलाई रात्रि 12 बजे से 3 अगस्त रात्रि 12 बजे तक कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया है।
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया गया है। इस कर्फ्यू के प्रतिबंधात्मक आदेश में छूट के प्रावधान करते हुए शासकीय या निजी चिकित्सा संस्था में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी सहित अन्य अमले को छूट दी गई है। इसके अलावा पुलिस बल, ग्राम पंचायत, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, एमपीईबी, इंटरनेट, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाईडर, एंबुलेंस सेवा, लोक शांति, शासकीय कार्य करने के लिए नियुक्त अधिकारी व कर्मचारी, आवश्यक वस्तु की घर पहुंच सेवा, रसोई गैस, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेडिकल, शासकीय उचित मूल्य की दुकानें, दवा, सेनिटाईजर, मास्क एवं चिकित्सकीय उपकरण, दवा में उपयोग में लाई जा रही कच्ची सामग्री तथा इन प्रतिष्ठानों व निर्माण इकाईयों में कार्यरत कर्मियों एवं निर्मित सामग्री अथवा उत्पाद सामग्री को छूट दी गई है।