माही की गूंज, खरगोन।
कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा द्वारा की गई जनसुनवाई सार्थक साबित हुई है। फरवरी माह की आखरी जनसुनवाई के दौरान पिपलगोंन के अकरम खान द्वारा खमलाय में अवैध कॉलोनी के सम्बंध में शिकायती आवेदन दिया गया था। शिकायत में शासकीय भूमि पर अवैध कॉलोनी के रूप में लोगों को प्लॉट बेचने का उल्लेख किया गया था। कलेक्टर वर्मा ने आवेदन के आधार पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का मामला देखते हुए वीसी के माध्यम से जुड़े कसरावद एसडीएम को तुरंत जांच करने के आदेश दिए थे। इसके बाद एसडीएम ने कार्यवाही के लिए तहसीलदार को आदेशित किया। बुधवार को राजस्व विभाग के अमले ने अवैध कॉलोनी निर्माण को लेकर कार्रवाई की। शिकायत में अवैध रूप से प्लाट विक्रय कर बिना सक्षम अनुमति के अवैध कालोनी का निर्माण करने के संबंध में बताया गया था। एसडीएम ने 27 फरवरी को नायब तहसीलदार पंकज जाट को जांच के आदेश किए थे। जिस पर नायब तहसीलदार ने जांच प्रतिवेदन 2 मार्च को प्रस्तुत किया। जांच प्रतिवेदन में पाया गया। टीएनसीपी से प्रमाणित पंजीयन, स्वीकृत नक्शा व अन्य अनुमतियां व रेरा 2016 के तहत पंजीयन नहीं होना पाया गया। इसके अलावा मौके पर पार्क, स्कूल, रोड, पानी की टंकी का निर्माण भी नहीं किया गया। प्रतिवेदन के आधार पर एसडीएम ने 14 मार्च को अवैध कॉलोनी से संबंधित प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
पटवारी ने की थी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत
जांच के दौरान भूमिस्वामी ग्यारसीबाई पति कालुराम जाति गुजर निवासी मर्दाना तहसील सनावद को सुनवाई के लिए पत्र जारी किया गया था। साथ ही इस मामले में खरगोन उप संचालक नगर व ग्राम निवेश से भी प्रतिवेदन मांगा गया था। इसके बाद नायब तहसीलदार ने 16 मार्च को खमलाय स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 131 के सीमांकन राजस्व निरीक्षक के प्रभार में सीमांकन दल का गठन किया गया। सीमांकन के आधार पर पटवारी ने 18 लोगो के विरुद्ध अतिक्रमण रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसमें 18 लोगों द्वारा खसरा नंबर 131 रकबा 0.475 हैक्टेयर के पैकी रकबा 0.230 हेक्टेयर पर अतिक्रमण होना प्रतिवेदन में बताया गया।
शासकीय भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया गया
एसडीएम अग्रिम कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि, सीमांकन के आधार पर पटवारी द्वारा 27 मार्च को 18 लोगों के विरुद्ध अतिक्रमण रिपोर्ट प्रस्तुत की। 18 लोगो द्वारा खसरा नम्बर 131 रकबा 0.475 हैक्टेयर के पैकी रकबा 0.230 हेक्टेयर पर अतिक्रमण होना प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया गया। अतिक्रमण रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय नायब तहसीलदार कसरावद मे भू-राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत सुचना पत्र जारी किये गए। शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण से संबंधित कार्यवाही के बाद आदेश 7 जून को पारित किया गया। इससे पूर्व 7 दिनों में अतिक्रमण हटाने का नोटिस देकर करवाई की गई। कार्रवाई में कॉलोनी के आगे के हिस्से में जहां शासकीय भूमि पर अतिक्रमण था। उसे तोड़ दिया गया। इसके अलावा कॉलोनी के मुख्य गेट पर बनी संचालित शराब दुकान को भी तोड दिया गया। नायब तहसीलदार श्री पंकज जाट ने बताया कि अवैध कॉलोनी के उपर कार्रवाई की गई। 4 मकानो को तोडा गया जो अवैध रुप से बने हुए थे। बुधवार को हुई कार्रवाई में 50 से 60 फिट पर बने पक्के अतिक्रमण को जेसीबी की सहायता से हटाकर 0.078 हे. खाली कराई गई। कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी एमआर रोमडे, चौकी प्रभारी प्रियंका तोमर दल बल के साथ तैनात रहे।