माही की गूंज, खरगोन
ग्राम पंचायत सांगवी के सचिव मुकेश नायक द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया है। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जुलाई से 9 जुलाई तक पंचायत मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधन के कार्य के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। गत 4 जुलाई को प्रातः 11.45 बजे अनुविभागीय अधिकारी भीकनगांव द्वारा ग्राम पंचायत सांगवी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय ग्राम पंचायत सांगवी बंद थी और सचिव मुकेश नायक अपने कर्तव्य से अनुपस्थित पाए गए, जिसका ग्रामीणों के समक्ष में पंचनामा बनाया गया। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि, ग्राम पंचायत कभी-कभी ही खुलती है, रोजाना नहीं। इस प्रकार सचिव मुकेश नायक द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतते हुए निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य संपादित करने में गंभीर लापरवाही बरती गई है तथा वरिष्ठ के निर्देशों की अवेहलना की गई है। सचिव मुकेश नायक का यह कृत्य मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1) (दो) 3-क(ग) के वितरित होने से मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत उन्हें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गोपालचंद्र डाड ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।