Sunday, 14 ,June 2026
RNI No. MPHIN/2018/76422
: mahikigunj@gmail.com
Contact Info

HeadLines

पुरषोत्तम मास में गौदान करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है- आचार्य शास्त्री | विकास से पहले विनाश…!! | पाटीदार समाज ने किया मुक्तिधाम का सौंदर्यीकरण | मां भद्रकाली माताजी मंदिर पर संपन्न हुई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक | अब स्वच्छता सर्वेक्षण में नगरपालिका की वाल पेंटिंग से पार पाने की फिसड्डी कवायद | जिला अभी भी उम्मीदो के सहारे टिका है, देखना है कलेक्टर श्री भरसट किस किनारे जा कर बैठते है | राजनीति में हिम्मत... और हिम्मत की राजनीति... | माही की गूंजः खबर का असर | सप्ताह में दो दिन मुख्यालय पर तो एक दिन रात्रि विश्राम के कलेक्टर के आदेश पर पटवारियों में हलचल...? | जिले के हर कस्बे में चल रहे फर्जी आरओ वाटर प्लांट या फिर वाटर चिलर...? पेयजल गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं | वाह रे... सिस्टम जिंदा को मृत बताया... | संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका | जन्मदिवस पर वर्षितप आराधकों को करवाये पारणें | जल जीवन जल मिशन में बनी पानी की टंकी में पानी ही नहीं पहुंचा | मासूम की हत्या और महिला पर जानलेवा हमले के एक सप्ताह बाद भी पुलिस के हाथ खाली | नगरपालिका ने खुद अतिक्रमण कर लाखों में बैच दी 52 गुमटियां | विडंबनाः झाबुआ जिले की भूमि पर बन रहा डेम, झाबुआ जिले की भूमि से ही काली मिट्टी ले जाकर किया जा रहा कार्य | आर्थिक संकट की आहट... या नाकामियों पर देशभक्ति का घूंघट...? | लवेश स्वर्णकार पर मामला दर्ज, सहमति के साथ शारीरिक संबंध या दुष्कर्म....? | अवैध रेत के व्यापार पर निरंकुश हुआ विभाग ओर प्रशासन |

बिना सूचना के शाला में अनुपस्थित रहे शिक्षक को कलेक्टर ने किया निलंबित
25, Feb 2023 3 years ago

image

माही की गूंज, खरगोन। 

         कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा गत दिवस गुरूवार कसरावद के भ्रमण पर थे। इस दौरान उन्होंने छोटी कसरावद माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान माध्यमिक विद्यालय छोटी कसरावद के अध्यापक इरफान अली शाला में अनुपस्थित पाए गए। अध्यापक अली का 22 फरवरी को आकस्मिक अवकाश का आवेदन पत्र स्वीकृत होना पाया गया। लेकिन उनके द्वारा 23 फरवरी को किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र या सूचना शाला में प्रधान पाठक को नहीं दी जाना पाया गया। इस कृत्य के लिए जिला शिक्षा अधिकारी हेमेन्द्र वडनेरकर ने आदेश जारी कर अध्यापक अली को मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में अली का मुख्यालय कसरावद विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय रहेगा तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।


माही की गूंज समाचार पत्र एवं न्यूज़ पोर्टल की एजेंसी, समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करे... मो. 9589882798 |