Friday, 07 ,November 2025
RNI No. MPHIN/2018/76422
: mahikigunj@gmail.com
Contact Info

HeadLines

नाले में गिरने से 8 वर्षीय बालक की मौत | मेघनगर रिटर्न... | धूमधाम के साथ मनाई गई सरदार पटेल जयंती | पुलिस थाने पर मनाया एकता दिवस | शिव मंदिर पर आयोजित हुआ अन्नकूट महोत्सव | अतिथियों की दिवाली बिना वेतन वाली | चोरो का आतंक: खेत पर पानी पिलाने वाले विद्युत पम्प हुआ चोरी | सड़क नहीं पूरा सिस्टम ढह रहा है....! | ग्राम में निकला विशाल पथ संचलन, शताब्दी वर्ष पर दिखा विशेष उत्साह | राज्य स्तर खो-खो प्रतियोगिता में चापानेर की तीन बालिकाओं का चयन | दिनदहाड़े दंपति से लूट, तमंचे की नोक पर छीने आभूषण और नकदी | चूहा कांड को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई, 6 अक्टूबर के बाद जयस करेगा आंदोलन घोषणा | शताब्दी वर्ष में विजयादशमी उत्सव के निमित्त निकल भव्य पद संचलन | संघ शताब्दी वर्ष पर अनुशासन के साथ निकाला पथ संचलन | मुख में राम बगल में छुरी | कटाक्षः एमपी अजब और पुलिस गजब... | बेबाकी के साथ सच और विश्वास के सात वर्ष पूर्ण | अब भी अंधविश्वास के अंधकार से जकड़ा जिला, मासूमों की जान दाव पर...? | संदिध परिस्थिति में युवक-युवती का शव बरामद, हत्या की आशंका पुलिस मौके पर | प्रो. केशर ने प्राप्त की पीएच.डी. की उपाधि |

12 वर्ष पूर्व हुए विवाद को लेकर न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए भदौरिया ग्रुप और अम्बर ग्रुप के लोगों को सुनाई सजा
26, Nov 2022 2 years ago

image

एक ग्रुप को 6 वर्ष तो दूसरे ग्रुप को 7 वर्ष की मिली सजा

माही की गूंज, रतलाम।

        बहुचर्चित विवाद में एक पक्ष में शामिल भाजपा के वरिष्ठ पार्षद एवं जलप्रदाय समिति प्रभारी भगतसिंह पिता सुरेशसिंह भदौरिया (52) निवासी सैलाना यार्ड, शरद पिता मोहनलाल भाटी (40) निवासी महेशनगर, रवि पिता रमेशचंद्र मीणा (29) निवासी नयागांव, रितेशनाथ पिता वीरेंद्रनाथ (45) निवासी 80 फीट रोड को 7-7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। दूसरी पक्ष की ओर से कांग्रेस नेता मयंक पिता दौलत राम जाट (31) निवासी अखंडज्ञान आश्रम (सैलाना बस स्टैंड), योगेंद्र सिंह पिता लोचनसिंह तोमर (30) निवासी आनंद विहार, किशोर सिंह पिता मनोहर सिंह चौहान (31) निवासी शक्तिनगर, अमित पिता सुरेंद्र जायसवाल (42) निवासी फ्रीगंज रोड, ऋषि पिता विजेंद्र जायसवाल (35) निवासी फ्रीगंज रोड, यतेंद्र पिता विश्वकांत भारद्वाज (38) निवासी इंद्रानगर एवं भूपेश पिता जगदीश नेगी (32) निवासी महेशनगर को 6-6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।

शिखा बार पर हुई थी गोलीबारी

        29 जनवरी 2012 की रात अंबर निवासी महेशनगर को 6-6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। गौरतलब है कि, 29 जनवरी 2012 की रात अंबर और उजाला ग्रुप के बीच शिखा बार पर हुई गोलीबारी सहित धारदार हथियार चलाने का विवाद काफी गरमाया था। मामले में अंबर ग्रुप की ओर से मंयक जाट की रिपोर्ट पर कमल भदौरिया, रितेश भदौरिया, भाजपा पार्षद भगतसिंह भदौरिया, कालू, शरद भाटी तथा अन्य के खिलाफ जानलेवा हमला सहित अन्य विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी प्रकार दूसरे पक्ष की ओर से रितेश पिता हरिसिंह की रिपोर्ट पर यतींद्र भारद्वाज, ऋषि जायसवाल, अमित जायसवाल, मंयक जाट सहित अन्य के खिलाफ जानलेवा हमला, बलवा एवं आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज हुआ था।


माही की गूंज समाचार पत्र एवं न्यूज़ पोर्टल की एजेंसी, समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करे... मो. 9589882798 |