Wednesday, 11 ,February 2026
RNI No. MPHIN/2018/76422
: mahikigunj@gmail.com
Contact Info

HeadLines

शोक का कहरः शादी में 2 बजे बहन की विदाई, 5 बजे भाई का हुआ अंतिम संस्कार | पंचायत ओर पुलिस ने किया अपना काम, राजस्व विभाग निभाए अपनी जिम्मेदारी | देवर की शादी में नाचने व रील बनाने से रोका तो नवविवाहिता ने पति का गला घोट की हत्या | 23 टैंकर वितरण के साथ विधायक ने किया कार्यकर्ताओं से संवाद | दिलीप परमार का हुआ शासकीय सेवा काल समाप्त, हुई भावभीनी विदाई | आसमान से आफ़त की बारिश किसानों की फसले चौपट | बड़ा ही हर्षोल्लास से मनाया गणतंत्र दिवस | जिले में गौ-हत्या को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन, उधर भारत बीफ एक्सपोर्ट में लगातार बढ़ा रहा अपनी रेंक | पुलिस चौकी पर मनाया 77वां गणतंत्र दिवस | हर्षोल्लास के साथ मनाया 77 वा गणतंत्र दिवस | 4 स्थाई वारंटीयों गिरफ्तार | बसंत पंचमी के पावन पर्व शिवशक्ति महायज्ञ की पूर्णाहुति | हिन्दू सम्मेलन का हुआ आयोजन, हिन्दू एकता का दिया संदेश | घर का चिराग ऋषभ का अंत आखिर क्यों...? | घोड़ावत जी को दी 12वी श्रद्धांजलि, हुआ पत्रकार महासम्मेलन | हिन्दू सम्मेलन की तैयारियां शुरू | महिला की इलाज के दोरान हुई मौत के बाद आरोपीयों की गिरफ्तारी नहीं, आदिवासी समाज में आक्रोश | स्नेह सम्मेलन: पारिवारिक एकता का संदेश | मक्का की फसल के बीच अवैध रूप से उगाया गांजा, आरोपी गिरफ्तार | हर्षौल्लास के साथ मनाई गई ब्रह्मलीन महंत 1008 श्री काशीगिरीजी महाराज की पुण्यतिथि |

12 वर्ष पूर्व हुए विवाद को लेकर न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए भदौरिया ग्रुप और अम्बर ग्रुप के लोगों को सुनाई सजा
26, Nov 2022 3 years ago

image

एक ग्रुप को 6 वर्ष तो दूसरे ग्रुप को 7 वर्ष की मिली सजा

माही की गूंज, रतलाम।

        बहुचर्चित विवाद में एक पक्ष में शामिल भाजपा के वरिष्ठ पार्षद एवं जलप्रदाय समिति प्रभारी भगतसिंह पिता सुरेशसिंह भदौरिया (52) निवासी सैलाना यार्ड, शरद पिता मोहनलाल भाटी (40) निवासी महेशनगर, रवि पिता रमेशचंद्र मीणा (29) निवासी नयागांव, रितेशनाथ पिता वीरेंद्रनाथ (45) निवासी 80 फीट रोड को 7-7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। दूसरी पक्ष की ओर से कांग्रेस नेता मयंक पिता दौलत राम जाट (31) निवासी अखंडज्ञान आश्रम (सैलाना बस स्टैंड), योगेंद्र सिंह पिता लोचनसिंह तोमर (30) निवासी आनंद विहार, किशोर सिंह पिता मनोहर सिंह चौहान (31) निवासी शक्तिनगर, अमित पिता सुरेंद्र जायसवाल (42) निवासी फ्रीगंज रोड, ऋषि पिता विजेंद्र जायसवाल (35) निवासी फ्रीगंज रोड, यतेंद्र पिता विश्वकांत भारद्वाज (38) निवासी इंद्रानगर एवं भूपेश पिता जगदीश नेगी (32) निवासी महेशनगर को 6-6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।

शिखा बार पर हुई थी गोलीबारी

        29 जनवरी 2012 की रात अंबर निवासी महेशनगर को 6-6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। गौरतलब है कि, 29 जनवरी 2012 की रात अंबर और उजाला ग्रुप के बीच शिखा बार पर हुई गोलीबारी सहित धारदार हथियार चलाने का विवाद काफी गरमाया था। मामले में अंबर ग्रुप की ओर से मंयक जाट की रिपोर्ट पर कमल भदौरिया, रितेश भदौरिया, भाजपा पार्षद भगतसिंह भदौरिया, कालू, शरद भाटी तथा अन्य के खिलाफ जानलेवा हमला सहित अन्य विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी प्रकार दूसरे पक्ष की ओर से रितेश पिता हरिसिंह की रिपोर्ट पर यतींद्र भारद्वाज, ऋषि जायसवाल, अमित जायसवाल, मंयक जाट सहित अन्य के खिलाफ जानलेवा हमला, बलवा एवं आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज हुआ था।


माही की गूंज समाचार पत्र एवं न्यूज़ पोर्टल की एजेंसी, समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करे... मो. 9589882798 |