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12 वर्ष पूर्व हुए विवाद को लेकर न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए भदौरिया ग्रुप और अम्बर ग्रुप के लोगों को सुनाई सजा
26, Nov 2022 3 years ago

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एक ग्रुप को 6 वर्ष तो दूसरे ग्रुप को 7 वर्ष की मिली सजा

माही की गूंज, रतलाम।

        बहुचर्चित विवाद में एक पक्ष में शामिल भाजपा के वरिष्ठ पार्षद एवं जलप्रदाय समिति प्रभारी भगतसिंह पिता सुरेशसिंह भदौरिया (52) निवासी सैलाना यार्ड, शरद पिता मोहनलाल भाटी (40) निवासी महेशनगर, रवि पिता रमेशचंद्र मीणा (29) निवासी नयागांव, रितेशनाथ पिता वीरेंद्रनाथ (45) निवासी 80 फीट रोड को 7-7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। दूसरी पक्ष की ओर से कांग्रेस नेता मयंक पिता दौलत राम जाट (31) निवासी अखंडज्ञान आश्रम (सैलाना बस स्टैंड), योगेंद्र सिंह पिता लोचनसिंह तोमर (30) निवासी आनंद विहार, किशोर सिंह पिता मनोहर सिंह चौहान (31) निवासी शक्तिनगर, अमित पिता सुरेंद्र जायसवाल (42) निवासी फ्रीगंज रोड, ऋषि पिता विजेंद्र जायसवाल (35) निवासी फ्रीगंज रोड, यतेंद्र पिता विश्वकांत भारद्वाज (38) निवासी इंद्रानगर एवं भूपेश पिता जगदीश नेगी (32) निवासी महेशनगर को 6-6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।

शिखा बार पर हुई थी गोलीबारी

        29 जनवरी 2012 की रात अंबर निवासी महेशनगर को 6-6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। गौरतलब है कि, 29 जनवरी 2012 की रात अंबर और उजाला ग्रुप के बीच शिखा बार पर हुई गोलीबारी सहित धारदार हथियार चलाने का विवाद काफी गरमाया था। मामले में अंबर ग्रुप की ओर से मंयक जाट की रिपोर्ट पर कमल भदौरिया, रितेश भदौरिया, भाजपा पार्षद भगतसिंह भदौरिया, कालू, शरद भाटी तथा अन्य के खिलाफ जानलेवा हमला सहित अन्य विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी प्रकार दूसरे पक्ष की ओर से रितेश पिता हरिसिंह की रिपोर्ट पर यतींद्र भारद्वाज, ऋषि जायसवाल, अमित जायसवाल, मंयक जाट सहित अन्य के खिलाफ जानलेवा हमला, बलवा एवं आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज हुआ था।


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