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युरिया के अवैध परिवहन पर उवर्रक निरीक्षक ने दर्ज कराई एफआईआर
माही की गूंज, खरगोन।
युरिया खाद का अवैध परिवहन करते हुए पकड़े जाने के बाद भीकनगांव के उर्वरक निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एसएल अटोदे ने भीकनगांव थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। यह एफआईआर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-3, 7 और उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा-7 के अन्तर्गत दर्ज हुई है।
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री अटोदे ने बताया कि, भीकनगांव के ग्राम सतवाड़ा में युरिया उवर्रक बिना प्राधिकार पत्र के परिवहन होने की जानकारी गत दिवस (गुरूवार) को मिली थी। मौके पर एसडीएम सुश्री सिराली जैन सहित कृषि विभाग का अमला भी पहुंचा। यहां एमएच 43 यू 9676 ट्रक में यूरिया खाद भरा हुआ है। वाहन चालक मुकेश दरियाव निवासी छेड़िया व हेल्पर कालू मोजीलाल निवासी पाल से पुछताछ करने पर पता चला कि उनके पास बिल्टी चालन या कोई भी प्राधिकार पत्र नहीं है। इससे स्पष्ट प्रतित होता है कि, युरिया का अवैध परिवहन कालाबाजारी की नियत से परिवहन किया जा रहा है। ट्रक में 335 युरिया के बैग जो नर्मदा बॉयो केम लिमिटेड अहमदाबाद का प्रोडक्ट है।