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बगैर प्रिसिंपल सर्टीफिकेट के बीज बेचने पर लाइसेंस निलंबित
माही की गूंज, खरगोन
कृषि विभाग के उपसंचालक और बीज अनुज्ञापन अधिकारी एमएल चौहान ने भंडारी सेवा केन्द्र खरगोन का बीज लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। श्री चौहान ने बताया कि, भंडारी कृषि सेवा केन्द्र द्वारा एनएफएल कंपनी का सोयाबीन बीज बिना पीसी इंद्राज करते पाया गया। 18 जून को बीज निरिक्षक व वरिष्ट कृषि अधिकारी द्वारा फर्म का निरक्षण किया गया जिसमें यह गलती सामने आई। श्री चौहान ने बताया कि, किसी भी कंपनी के बीज विक्रय करने से पूर्व फर्म को प्रिसिंपल सर्टीफिकेट जारी किया जाता है। जिसके बाद फर्म संचालक को इस सर्टिफिकेट के साथ चालान प्रस्तुत करना पड़ता है। लेकिन फर्म द्वारा ऐसा नहीं किया जो अधिनियम 1966 एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के नियम 15 एवं 15 (क), (स) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फर्म का बीज लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार खरगोन जनपद के रायबिड़पुरा में स्थापित श्याम ट्रेडर्स प्रोपायटर, राहुल ठाकुरलाल रेवापाटी द्वारा फर्म बंद करने का आवेदन प्रस्तुत किया है। बीज अनुज्ञापन अधिकारी एवं उपसंचालक एमएल चौहान ने आवेदन स्वीकार करते हुए फर्म का किटनाशक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।