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राशन का सामान बाजार में बेचने पर पात्रता पर्ची होगी निरस्त
सामान खरीदने वाले व्यापारी पर भी होगी कार्रवाई
माही की गूंज, रतलाम
कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने आदेश जारी कर कहा है कि, यदि कोई हितग्राही शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से प्राप्त राशन बाजार में बेचते पाया जाता है तो संबंधित हितग्राही का राशनकार्ड अथवा पात्रतापर्ची निरस्त की जाएगी तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि, जिले के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत समस्त पात्र हितग्राहियों, गरीब, बेघर, बेसहारा हितग्राहियों को शासकीय उचित मूल्य दुकानों से रियायती दर पर नि:शुल्क राशन प्राप्त हो रहा है। ऐसे हितग्राही अपना राशन (गेहूं/चावल) किसी भी किराना दुकान पर या किसी व्यक्ति को या किसी व्यापारी को नहीं बेचे।
राशन दुकान का खाद्यान्न क्रय करने वाले व्यक्तियों, व्यापारियों के विरुद्ध भी मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की धारा 13 (2) के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है।