Thursday, 20 ,August 2026
RNI No. MPHIN/2018/76422
: mahikigunj@gmail.com
Contact Info

HeadLines

श्री सिद्धेश्वर महिला मंडल ने निकाली कावड़ यात्रा | हर घर तिरंगा अभियान के तहत् लायंस क्लब के तत्वाधान में निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित | ट्रक की चपेट में आई बाईक 2 की दर्दनाक मौत | आर्यिका 105 श्री विनम्रज्योति माताजी का सल्लेखना पूर्वक उत्कृष्ट समाधि मरण | शहर में चोरों का आतंक, तीन घरों के ताले टूटे, एक से 2.60 लाख नकद और जेवरात चोरी | बैडमिंटन में दीपशिखा पंचाल का संभाग स्तर पर चयन | कुएं में डूबने से मौत | चोरों ने किया चोरी करने का प्रयास हुए नाकाम | श्री सांवरिया सेठ पैदल पालकी यात्रा का भव्य समापन | तारखेड़ी से लौट रहे युवक के साथ हुई लूट की वारदात, जांच में जुटी पुलिस | रातों रात गायब हुआ चालीस बाय चालीस का टीन शेड | इंद्रदेव को खुश करने के लिए मनाई उज्जैयिनी | रोहित हत्याकांड के 21 दिन बाद भी कानून का इंसाफ अधूरा | दस वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद मिली सफलता, खनिज निरीक्षक के पद पर हुए चयनित | कनेक्शन काटने के नाम पर रिश्वत की मांग, शिकायत हुई तो फर्जी हस्ताक्षर कर लगा दिया आवेदन | सभी ग्राम पंचायत मे हुए ट्रांसफर तो परवाड़ा ग्राम पंचायत के सचिव का क्यों नहीं हुआ ट्रांसफर...! | संभागायुक्त ने किया कलेक्टर, जिला पंचायत, जोबट एसडीएम एवं तहसील कार्यालयों का निरीक्षण | अंतर-जिला वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश | अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक, बड़ा हादसा टला | हत्या या आत्महत्या... |

राशन का सामान बाजार में बेचने पर पात्रता पर्ची होगी निरस्त
12, Jun 2021 5 years ago

image

सामान खरीदने वाले व्यापारी पर भी होगी कार्रवाई
माही की गूंज, रतलाम
      कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने आदेश जारी कर कहा है कि, यदि कोई हितग्राही शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से प्राप्त राशन बाजार में बेचते पाया जाता है तो संबंधित हितग्राही का राशनकार्ड अथवा पात्रतापर्ची निरस्त की जाएगी तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 
      इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि, जिले के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत समस्त पात्र हितग्राहियों, गरीब, बेघर, बेसहारा हितग्राहियों को शासकीय उचित मूल्य दुकानों से रियायती दर पर नि:शुल्क राशन प्राप्त हो रहा है। ऐसे हितग्राही अपना राशन (गेहूं/चावल) किसी भी किराना दुकान पर या किसी व्यक्ति को या किसी व्यापारी को नहीं बेचे। 
      राशन दुकान का खाद्यान्न क्रय करने वाले व्यक्तियों, व्यापारियों के विरुद्ध भी मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की धारा 13 (2) के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है।


माही की गूंज समाचार पत्र एवं न्यूज़ पोर्टल की एजेंसी, समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करे... मो. 9589882798 |