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एक जून से अनलॉक संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
01, Jun 2021 3 years ago

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शुक्रवार शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे

माही की गूंज, रतलाम
      कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने विगत दिवस जिला स्तरीय संकट समूह की बैठक में सर्वसहमति से लिए गए निर्णय के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में 1 जून सुबह 6 बजे से आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। 
      जारी आदेश के अनुसार संपूर्ण रतलाम जिले में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा। यह शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। संपूर्ण जिले में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत, रेल्वे, बैंक, जेल, पेयजल आपूर्ति, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन, फायर इत्यादि विभाग से मुक्त रहेंगे। अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे। 
       सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस की अनुमति रहेगी। 
       सभी सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह पार्क बंद रहेंगे। धार्मिक उपासना स्थलों को खोलने, बंद करने आरती, उपासना हेतु केवल संबंधित पूजारी, इमाम, पादरी, ज्ञानी को उपासना स्थल में आवागमन की अनुमति रहेगी। जिले में विवाह समारोह में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं थाना प्रभारी को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। इस सूची के साथ अनुमति के लिए आवेदन सात दिवस पहले देना होगा। कोई भी अनुमति 7 जून के पूर्व की तिथि हेतु देय नहीं होगी। अंतिम संस्कार, शवयात्रा के दौरान केवल 10 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। उठावना कार्यक्रम एवं पगड़ी कार्यक्रम पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाता है। 
       पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू की दुकान में पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। रूल ऑफ़ सिक्स अर्थात अनुमत्य गतिविधियों हेतु किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। जहां पर स्पष्ट रूप से 6 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति दी जाती हो वहां यह छूट रहेगी । 
उक्त प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां 
       रतलाम शहर में साप्ताहिक संक्रमण दर 5 प्रतिशत से ज्यादा है, अतः प्रतिबंधित गतिविधियों के अतिरिक्त 25 प्रतिशत दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खुल सकेगी।  25 प्रतिशत दुकानें कौन सी होगी, इसका निर्धारण संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी, नगर पुलिस अधीक्षक, उपपुलिस अधीक्षक, स्थानीय व्यापारी संघ प्रतिष्ठानों से चर्चा कर आगामी दो दिवस में निर्धारित करेंगे।        साप्ताहिक संक्रमण की समीक्षा प्रति सप्ताह की जाएगी जिसके अनुसार निर्णय में परिवर्तन किया जा सकेगा। समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिकों को वैध आईडी कार्ड के साथ आने-जाने की अनुमति रहेगी। उद्योग संचालक द्वारा कार्यरत श्रमिकों को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही हाथ धोने की समुचित व्यवस्था की जाना अनिवार्य होगा। उद्योगों के कच्चा माल तैयार, माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल, इंश्योरेंस कंपनी, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे। केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकान में आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें खुली रखी जा सकेगी। 
        सब्जी एवं फल विक्रेताओं फेरीवाले को घर-घर जाकर चलित रूप से विक्रय करने की सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक अनुमति रहेगी। इस हेतु सब्जी एवं फल विक्रेताओं को संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से ठेला संचालन का पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा। घर-घर जाकर दूध वितरण करने वाले दूध विक्रेता को सुबह 6 से 9 बजे तक एवं शाम साढ़े 5 से साढ़े 8 बजे तक दूध वितरण करने की अनुमति रहेगी। सांची पार्लर एवं दूध डेयरी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रह सकेगी। शहरी रहवासी क्षेत्रों में संचालित होने वाली किराना एकल दुकाने सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। कंटेनमेंट क्षेत्र व उससे लगे क्षेत्र से 50 मीटर तक दुकान खोलना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। मार्केट की किराना थोक दुकानें ग्रामीण क्षेत्र की आपूर्ति हेतु सुबह 6 से 10 तक लोडिंग अनलोडिंग हेतु तथा शहरी क्षेत्र में होम डिलीवरी हेतु सुबह 11 बजे से 5 बजे तक की अनुमति रहेगी। 
        जिले के ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां जिस गांव में एक भी संक्रमित व्यक्ति नहीं है, वहां खुल सकेगी शेष में अनुमति नहीं रहेगी। क्लीनिक से लगी हुई ऑप्टिकल की दुकानें खुल सकेगी। पेट्रोल-डीजल पंप, गैस कनेक्शन गैस एजेंसी चालू रहेंगे। सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी। खाद, बीज, कृषि यंत्र की दुकाने सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुल सकेगी। शहरी क्षेत्र से कृषि कार्य हेतु कृषकों को आने-जाने की सुबह 6 से शाम 6 बजे तक की अनुमति रहेगी। बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम अपने निर्धारित समय पर खुले रहेंगे। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा केबल ऑपरेटर को अनुमति रहेगी। सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक-टोक के जारी रहेगी। सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 निर्देशों के अंतर्गत अनुमति रहेगी। ऑटो, ई रिक्शा में दो सवारी टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर तथा दो पैसेंजरों को मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति होगी। 
       यलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य कोविड-19 स्थान के एसओपी का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगे। एंबुलेंस ऑक्सीजन का संपूर्ण जिले में आवागमन निर्बाध रहेगा। अस्पताल, नर्सिंग होम, टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों कर्मियों को छूट रहेगी। जल सप्लाई हेतु आरओ वाटर की होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। सप्लाई में लगे कर्मचारियों का आरटीपीसीआर रिपोर्ट साथ में लाना अनिवार्य होगा। 
        कालिका माता मंदिर एवं त्रिवेणी पर आश्रितों को प्रतिदिन किया जाने वाला भोजन वितरण प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। न्यूज़पेपर वितरण सुबह 6 से 9 बजे तक की अनुमति रहेगी। मेंटेनेंस सर्विस देने वाले इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक सर्विस आदि को केवल होम डिलीवरी कार्य एवं सर्विस करने की छूट रहेगी। शराब की दुकानें उनकी अनुबंध की शर्तों के अनुरूप निर्धारित समय पर ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में खोलने की अनुमति रहेगी। जिले के समस्त रेस्टोरेंट एवं भोजनालय केवल टेक होम डिलीवरी के लिए खुल सकेंगे परंतु उसके पूर्व डिलीवरी ब्वॉय का कोरोना टेस्ट करवाया जाना अनिवार्य होगा। 
       समस्त जूते- चप्पल रिपेयर की दुकान खुलेगी। यर ब्रिगेड, टेली कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल डीजल, होम डिलीवरी वितरण, परिवहन एवं सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नहीं होगी। जिन दुकानों प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति है वहां उनके संचालक की जवाबदारी होगी कि उसकी दुकान पर किसी भी परिस्थिति में 6 से कम व्यक्तियों तथा मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। जिले में पेट्रोल पंप के आसपास संचालित वाहनों के पंचर सुधारने की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुल सकेगी। कृषि उपज मंडियों में उपज विक्रय करने हेतु आने-जाने वाले कृषक का मंडी क्षेत्र में स्थित पंचायत वार रोस्टर बनाया जाकर अथवा जींस वार नीलामी की जाएगी जिले के बाहर से आने वाले कृषक पर प्रतिबंध रहेगा। 
        जिले में शुक्रवार शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। उक्त अवधि में केवल पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, फल, सब्जी, दूध, मेडिकल दुकान में निर्धारित समय में खोलने की अनुमति रहेगी।


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