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माही की गूंज, बड़वानी
थाना बड़वानी पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन करने पर राठौड धर्मशाला झामरिया गार्डन बड़वानी में बिना अनुमति शादी समारोह का आयोजन कर 150 के करीब व्यक्तियो की भीड इकट्ठा करने पर मोतीलाल राठौड के विरुद्ध धारा 188 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। वर्तमान समय में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिये धारा 144 लागु है कोई भी आयोजन या समारोह बिना अनुमति के नही किया जावे तथा अनुमति के साथ 50 व्यक्ति से ज्यादा मेहमानों की उपस्थिति भी नहीं होना चाहिए, फिर भी मोतीलाल पिता तुलसीराम राठौड निवासी कचहरी रोड बडवानी के व्दारा बिना अनुमति के अपनी पुत्री आयुषी का विवाह समारोह राठौड धर्मशाला झामरिया गार्डन बड़वानी मे आयोजन कर करीबन 150 के करीब व्यक्तियो की भीड इकट्ठा कर सोशल डिस्टेन्सिंग भी नही रखी गई तथा धारा 144 का उल्लंघन कर आरोपी मोतीलाल राठौड द्वारा कलेक्टर बडवानी के व्दारा जारी धारा 144 का उल्लंघन करते पाया जाने से आरोपी मोतीलाल राठौड के विरुद्ध अपराध धारा 188 भादवि एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 का पंजीबद्ध किया गया। थाना प्रभारी टी.आई श्राजेश यादव ने बताया कि धारा 144 का उल्लंघन करने वालो के खिलाफ बड़वानी पुलिस की कार्यवाही की गई और आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी।