Friday, 06 ,March 2026
RNI No. MPHIN/2018/76422
: mahikigunj@gmail.com
Contact Info

HeadLines

वालपुर के भगोरिया मेले में हुए क़त्ल के आरोपी गिरफ्तार | 2 को होलिका दहन, 4 को धुलेंडी | वाह रे टीआई अशोक कनेश साहब, आप के अनुसार गांव के आम व्यापारी समझदार नहीं, पर आपकी गजब की समझदारी की भगोरिया हाट में रंग-गुलाल की दुकाने अपनी धोस के साथ बंद करवाएंगे पर अवैध शराब खुलेआम बिकवाएंगे...? | छः वर्षीय इजहान पठान ने रखा रोजा | हज यात्रियों के प्रशिक्षण, टीका-करण व स्वाथ्य परीक्षण हैतु शिविर का आयोजन | लगातार बारिश से किसानों की बढ़ी चिंता, गेहूं की फसल पर संकट | सात वर्षीय मोहम्मद जीशान ने रखा रोजा | अतिक्रमण मुहिम: ठेले, गाड़िया और छोटी घुमटियों हटाकर प्रशासन ने की लीपापोती | शांति समिति की बैठक सम्पन्न | शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री और विधायक | सुने घर मे चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने मे पलिस को मिली सफलता | शोक का कहरः शादी में 2 बजे बहन की विदाई, 5 बजे भाई का हुआ अंतिम संस्कार | पंचायत ओर पुलिस ने किया अपना काम, राजस्व विभाग निभाए अपनी जिम्मेदारी | देवर की शादी में नाचने व रील बनाने से रोका तो नवविवाहिता ने पति का गला घोट की हत्या | 23 टैंकर वितरण के साथ विधायक ने किया कार्यकर्ताओं से संवाद | दिलीप परमार का हुआ शासकीय सेवा काल समाप्त, हुई भावभीनी विदाई | आसमान से आफ़त की बारिश किसानों की फसले चौपट | बड़ा ही हर्षोल्लास से मनाया गणतंत्र दिवस | जिले में गौ-हत्या को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन, उधर भारत बीफ एक्सपोर्ट में लगातार बढ़ा रहा अपनी रेंक | पुलिस चौकी पर मनाया 77वां गणतंत्र दिवस |

64 दिन बाद बाजार खुलेंगे बाजार
Report By: राकेश साहु 27, May 2020 5 years ago

image

लॉकडाउन के नियमों का अनिवार्य रूप से करना होगा पालन 

माही की गूंज, धार 

कलेक्टर ने बताया कि, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बाजार खुले रहेगे, तथा शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू सख्ती के साथ लागू रहेगा। कर्फ़्यू का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जावेगी। 64 दिनों के बाद व्यापारी अपनी दुकानें खोल सकेंगे, किंतु भारत सरकार की गाईड लाइन के अनुसार लॉकडाउन के नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। सोशल डिस्टेंस तथा मॉस्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा,  व्यापारियों को सेनेटाइजर की व्यवस्था भी करके रखना होगी, दुकानदार को सोशल डिस्टेंस का पालन करवाने के लिए दुकान के बाहर एक कर्मचारी को रखना होगा, यह जिम्मेदारी व्यापारी की होगी। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया गया तो संबंधित व्यापारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

सार्वजनिक रूप से थूकने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से थूकते हुए पाया गया तो मौके पर ही एक हजार रुपये का अर्थदंड देना होगा।

आम आदमी भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाए और ना ही अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी न करें। दो पहिया वाहन पर एक सवारी एवं चार पहिया वाहन में दो सवारी ही जा सकेगी।

आवश्यक कार्य होने पर ही घर से निकले, अनावश्यक रूप से फालतू न घूमे औऱ न ही खड़े रहे। लॉकडाउन के नियमों का पालन करके आप व आपका परिवार सुरक्षित रह सकेगा तथा कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी को फैलने से रोकने में सहयोग करें। एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका का निर्वहन करे तथा शासन-प्रशासन का सहयोग करें।






माही की गूंज समाचार पत्र एवं न्यूज़ पोर्टल की एजेंसी, समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करे... मो. 9589882798 |