Sunday, 12 ,October 2025
RNI No. MPHIN/2018/76422
: mahikigunj@gmail.com
Contact Info

HeadLines

राज्य स्तर खो-खो प्रतियोगिता में चापानेर की तीन बालिकाओं का चयन | दिनदहाड़े दंपति से लूट, तमंचे की नोक पर छीने आभूषण और नकदी | चूहा कांड को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई, 6 अक्टूबर के बाद जयस करेगा आंदोलन घोषणा | शताब्दी वर्ष में विजयादशमी उत्सव के निमित्त निकल भव्य पद संचलन | संघ शताब्दी वर्ष पर अनुशासन के साथ निकाला पथ संचलन | मुख में राम बगल में छुरी | कटाक्षः एमपी अजब और पुलिस गजब... | बेबाकी के साथ सच और विश्वास के सात वर्ष पूर्ण | अब भी अंधविश्वास के अंधकार से जकड़ा जिला, मासूमों की जान दाव पर...? | संदिध परिस्थिति में युवक-युवती का शव बरामद, हत्या की आशंका पुलिस मौके पर | प्रो. केशर ने प्राप्त की पीएच.डी. की उपाधि | चुनाव आयोग द्वारा पूरे देश में एस आर आई करवाने की तैयारी | कॉलेज ग्राउंड में भीलप्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की नई कार्यकारिणी का हुआ गठन | एसडीएम मीना के खिलाफ पत्रकारों का सामूहिक निंदा प्रस्ताव जारी | ग्रामीण बैंक में चोरों ने किया चोरी का असफल प्रयास | कभी न भूलने वाली तारीख पर दस साल बाद मुख्यमंत्री होगें जनता के बीच | पत्रकारों ने किया -सम्मान समारोह में शिक्षकों का सम्मान | गणेश विसर्जन के दौरान नदी में डूबने से हुई युवक की मौत | 500-1000 की लालच में चपरासी रिश्वतखोर बैंक मैनेजर के साथ रिश्वत लेते धराएं | खुले में ब्रिज पर बच्चे का जन्म, एएनएम ने आकर काटी नाल |

64 दिन बाद बाजार खुलेंगे बाजार
Report By: राकेश साहु 27, May 2020 5 years ago

image

लॉकडाउन के नियमों का अनिवार्य रूप से करना होगा पालन 

माही की गूंज, धार 

कलेक्टर ने बताया कि, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बाजार खुले रहेगे, तथा शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू सख्ती के साथ लागू रहेगा। कर्फ़्यू का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जावेगी। 64 दिनों के बाद व्यापारी अपनी दुकानें खोल सकेंगे, किंतु भारत सरकार की गाईड लाइन के अनुसार लॉकडाउन के नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। सोशल डिस्टेंस तथा मॉस्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा,  व्यापारियों को सेनेटाइजर की व्यवस्था भी करके रखना होगी, दुकानदार को सोशल डिस्टेंस का पालन करवाने के लिए दुकान के बाहर एक कर्मचारी को रखना होगा, यह जिम्मेदारी व्यापारी की होगी। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया गया तो संबंधित व्यापारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

सार्वजनिक रूप से थूकने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से थूकते हुए पाया गया तो मौके पर ही एक हजार रुपये का अर्थदंड देना होगा।

आम आदमी भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाए और ना ही अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी न करें। दो पहिया वाहन पर एक सवारी एवं चार पहिया वाहन में दो सवारी ही जा सकेगी।

आवश्यक कार्य होने पर ही घर से निकले, अनावश्यक रूप से फालतू न घूमे औऱ न ही खड़े रहे। लॉकडाउन के नियमों का पालन करके आप व आपका परिवार सुरक्षित रह सकेगा तथा कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी को फैलने से रोकने में सहयोग करें। एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका का निर्वहन करे तथा शासन-प्रशासन का सहयोग करें।






माही की गूंज समाचार पत्र एवं न्यूज़ पोर्टल की एजेंसी, समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करे... मो. 9589882798 |