माही की गूंज, खरगोन।
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने खरगोन जिले के खाद्य सामग्री तैयार करने एवं विक्रय करने वाले 5 प्रतिष्ठानों द्वारा उन पर लगाया गया अर्थदण्ड समय सीमा में जमा नहीं करने पर उनके प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया है। इनमें 3 प्रतिष्ठान खरगोन के हैं और 02 प्रतिष्ठान महेश्वर के हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पालन नहीं करने के कारण इन प्रतिष्ठानों पर न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड लगाया गया था।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी एचएल आवास्या ने बताया कि, आम उपभोक्ताओं को अमानक एवं गुणवत्ताहीन खाद्य सामग्री विक्रय कर खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन करने के कारण न्यायालय द्वारा सिंगाजी दूध डेयरी जैतापुर खरगोन, सांई सेवा एवरफ्रेश जैतापुरा खरगोन, निरबान तेल भण्डार छोटी मोहन टॉकीज खरगोन, जय जलदेव ढाबा महेश्वर एवं श्री दत्ता कन्फ्रेक्शनरी महेश्वर पर अर्थदण्ड लगाया गया था। इन प्रतिष्ठानों के संचालकों द्वारा समय सीमा में अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं की गई थी। जिसके कारण खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने इन प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया है।