इंदौर आयुक्त, आईजी और कलेक्टर ने अपनी उपस्थिति में हुई कार्रवाई
माही की गूंज, खरगोन।
शहर में रामनवमी पर जुलूस पर हुए पथराव और आगजनी की घटना के बाद जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार शांति व्यवस्था बनाने की कोशिशें जारी है। सोशल मीडिया पर धारा 144 के अंतर्गत आपत्तिजनक पोस्ट कड़ी कार्यवाही करने के आदेश के बावजूद पालन नहीं करने पर कार्यवाही की गई। मंगलवार को आपत्तिजनक पोस्ट करने पर पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए यूजर को हिरासत में लिया है। इसके अलावा मंगलवार को इंदौर संभागायुक्त डॉ. पवन शर्मा, आईजी राकेश गुप्ता और कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी अपनी मौजूदगी में बेकरी कारखाने पर कार्रवाई करवाई।
तहसीलदार योगेंद्र मौर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि, मंगलवार को बिस्टान रोड राजश्री जिनिंग मिल के पीछे स्थित अमजद कालू का बेकरी का कारखाना ढहाया गया।
इस बेकरी के कारखाने के संबंध में नगर पालिका सीएमओ श्रीमती प्रियंका पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि, बेकरी संचालक द्वारा निर्माण नियमों का पालन नहीं लिया गया। इनके द्वारा मिनिमम ओपन स्पेस (एमओएस) रखा जाना था। संचालक को कारखाने के सामने 12 मीटर और कारखाने के दोनों साइड में 4.50 व 4.50 मीटर स्पेस छोड़ना था। लेकिन नहीं छोड़ा गया। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री एसएस मुजाल्दा, एएसपी डॉ. नीरज चौरसिया, एसडीएम मिलिंद ढोके व एसएएफ, आरएएफ और पुलिस बल मौजूद रहा।
इंस्टाग्राम पर की आपत्तिजनक पोस्ट
खरगोन पुलिस द्वारा प्रेसनोट जारी किया गया है कि 10 अप्रैल को रामनवमी जुलूस पर हुए पथराव व आगजनी की घटना के बाद खरगोन में धारा 144 लगाई गई थी। इसमें सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फ़ोटो, वीडियो व कमेंट आदि करने पर पाबंदी की गई थी। साहिल खान नामक इंस्टाग्राम यूजर द्वारा अपनी स्टोरी पर आपत्तिजनक पोस्ट की गई। जिसमें खरगोन को शमशान घाट बनाने तथा इससे संबंधित आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। पुलिस ने संज्ञान लेकर यूजर को हिरासत में लिया है।