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ब्याज व शास्ति में 90 प्रतिशत तक की छूट
08, Oct 2020 6 years ago

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माही की गूंज, अलीराजपुर  

    वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत झाबुआ सुश्री श्वेता एजरा ने बताया कि, व्यापारियों को पुरानी बकाया राशी में राहत प्रदान करने के उद्देश्य से वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा समाधान योजना लाई गई है। योजनान्तर्गत पूर्व में प्रचलित अधिनियमों में वेट, सीएसटी, विक्रय कर वाणिज्यिक कर आदि को सम्मिलित किया गया है। यदि आवेदन 60 दिन के अंदर किया जाता है तो, व्यापारियों को ब्याज व शास्ति में 90 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी। वहीं योजना के माध्यम से विवदित टैक्स में 50 प्रतिशत का फायदा भी दिया गया है। वर्षों से लंबित कुर्की व नीलामी की कार्रवाई भी विभाग द्वारा प्रस्तावित है उनहें भी अपने प्रकरण निराकृत का मौका मिला है।


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