Saturday, 15 ,February 2025
RNI No. MPHIN/2018/76422
: mahikigunj@gmail.com
Contact Info

HeadLines

करवड़ बस स्टैंड पर स्कूल बच्चों का हुआ एक्सीडेंट | मानवता शर्मसार: खेत में मिला बिना नाल कटा रोता हुआ नवजात शिशु ... | 8लेन पर एक नींद की झपकी बनी मौत का कारण! | नगर की वोटर लिस्ट में कैसे आया फर्जी मतदाता...? | महिला की मिली लाश: हत्या या आत्महत्या पुलिस जांच में जुटी | सोमाजी प्रजापत जाजपर का निधन | श्रीराम जन्मभूमि पर श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की मनाई पहली वर्षगांठ | सम्पूर्ण बाईबल पाठ का आयोजन सम्पन्न | भगवान श्रीराम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की मनाई वर्षगांठ | दूसरी बार दुकानों की नीलामी निरस्तः आखिर ग्राम पंचायत करें तो क्या करें...? | बदलेगा राज... या कायम रहेगा रिवाज... फैसला 8 फरवरी को | क्या हम बांग्लादेश से ऊपर उठकर एक ही धर्म के व्यक्तियों को जातिवाद के आधार पर अल्पसंख्यक बनाना चाहते हैं...? | सुरेशचंद्र पुरणमल जैन, जिनेन्द्र बाफना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी बड़े, जिला परिवहन अधिकारी और रेलवे सब इनके सामने नतमस्तक | अजब एमपी के गजब मंत्री... लाचार मंत्री... | कुछ... यादें... बहुत सी उम्मीदो.. के साथ नूतन वर्षाभिन्दन | ग्राम पंचायत खवासा में 4 दुकानों की नीलामी 8 जनवरी को, विज्ञप्ति एवं नियम शर्ते पढ़े | एसडीएम के विरूद्ध एक के बाद एक कई विभाग हुए नाराज, लिखित में दर्ज करवाई शिकायत | हिंदूसिंह चौहान का निधन | सुने घर को चोरों ने बनाया निशाना, नगदी-रकम सहित जरूरी सामान ले गए | करवड़ प्रीमियर लिग का हुआ शुभारंभ |

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
28, May 2022 2 years ago

image

माही की गूंज, अलीराजपुर।

         कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी राघवेन्द्र सिंह ने  राज्य निर्वाचन आयोग की घोषणा अनुसार आगामी त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2022 निर्विघ्न, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रतिबंधात्मक सीमांत व्रत एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1974 की धारा 144 के अंतर्गत अलीराजपुर जिले की सीमा के अंदर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए। इस आदेश के तहत अलीराजपुर जिले की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति समूह या राजनीतिक या गैर राजनीतिक दल या अन्य आम सभा, जुलूस या प्रदर्शन लाउडस्पीकर का प्रयोग के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति अनिर्वाय रहेगी। कोई भी व्यक्ति समूह राजनीतिक दल या गैर राजनीतिक दल या अन्य जुलूस आमसभा धरना या अन्य कार्यक्रम में यातायात अवरुद्ध या प्रभावित नहीं कर सकेंगे। सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई अनुमति के उपरांत ही आम सभा जुलूस या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम में लाउड स्पीकर का उपयोग निर्धारित स्थान पर और समय सीमा में  जाऐगा।

         संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अग्ने शास्त्र या धारदार हथियार का उपयोग खुले में प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थल पर फटाका एवं विस्फोटक सामग्री ज्वलनशील पदार्थ मशाल आदि का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। होटल, लॉज, सराय आदि के मालिक या प्रबंधक उनके यहां ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को अनिर्वाय रूप से देंगे। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर आदि का दुरुपयोग कर धार्मिक सामाजिक जातिगत भावना एवं विद्वेश को भड़काने के लिए किसी प्रकार की संदेशों का प्रसारण नहीं कर सकेगा यदि कोई यह कृत्य करता पाया गया तो संबंधित व्यक्ति या ग्रुप एडमिन के खिलाफ कार्यवाही कि जाएगी। आदेशों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति या व्यक्तिगत धारा 188 भादवि के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश दिनांक 15 जुलाई 2022 तक प्रभावशील रहेगा।


माही की गूंज समाचार पत्र एवं न्यूज़ पोर्टल की एजेंसी, समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करे... मो. 9589882798 |