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दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
28, May 2022 4 years ago

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माही की गूंज, अलीराजपुर।

         कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी राघवेन्द्र सिंह ने  राज्य निर्वाचन आयोग की घोषणा अनुसार आगामी त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2022 निर्विघ्न, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रतिबंधात्मक सीमांत व्रत एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1974 की धारा 144 के अंतर्गत अलीराजपुर जिले की सीमा के अंदर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए। इस आदेश के तहत अलीराजपुर जिले की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति समूह या राजनीतिक या गैर राजनीतिक दल या अन्य आम सभा, जुलूस या प्रदर्शन लाउडस्पीकर का प्रयोग के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति अनिर्वाय रहेगी। कोई भी व्यक्ति समूह राजनीतिक दल या गैर राजनीतिक दल या अन्य जुलूस आमसभा धरना या अन्य कार्यक्रम में यातायात अवरुद्ध या प्रभावित नहीं कर सकेंगे। सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई अनुमति के उपरांत ही आम सभा जुलूस या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम में लाउड स्पीकर का उपयोग निर्धारित स्थान पर और समय सीमा में  जाऐगा।

         संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अग्ने शास्त्र या धारदार हथियार का उपयोग खुले में प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थल पर फटाका एवं विस्फोटक सामग्री ज्वलनशील पदार्थ मशाल आदि का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। होटल, लॉज, सराय आदि के मालिक या प्रबंधक उनके यहां ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को अनिर्वाय रूप से देंगे। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर आदि का दुरुपयोग कर धार्मिक सामाजिक जातिगत भावना एवं विद्वेश को भड़काने के लिए किसी प्रकार की संदेशों का प्रसारण नहीं कर सकेगा यदि कोई यह कृत्य करता पाया गया तो संबंधित व्यक्ति या ग्रुप एडमिन के खिलाफ कार्यवाही कि जाएगी। आदेशों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति या व्यक्तिगत धारा 188 भादवि के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश दिनांक 15 जुलाई 2022 तक प्रभावशील रहेगा।


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