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प्रत्येक शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा जनता कर्फ्यू, साप्ताहिक हाट बाजार भी स्थगित
30, May 2021 3 years ago

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इन शर्तों के साथ खुलेगा और इन पर जारी रहेगा प्रतिबंध देखे साथ मे आदेश
माही की गूंज, अलीराजपुर
    कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती सुरभि गुप्ता ने जिले में लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं लोकहित में कोरोना वायरस व उसमें जनित बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्‍य से जन सामान्‍य के स्‍वास्‍थ्‍य की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने के लिए जिला स्‍तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में प्राप्‍त सुझाव एवं मानव जीवन की सुरक्षा, लोकशांति एवं कानून व्‍यवस्‍था बनाये रखने हेतु दण्‍ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किया है। उक्त आदेष के तहत जिले में समस्‍त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मंनोरंजन, सांस्‍कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेंगे। स्‍कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्‍थान बंद रहेंगी तथा ऑन-लाईन क्‍लासेस का संचालन हो सकेगा। 
      जिले में सिनेमा घर शॉपिंग मॉल, स्‍वीमिंग पूल, जिम, थियेटर, पिकनिंग स्‍पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह बंद रहेंगे। समस्‍त धार्मिक, पूजा स्‍थल पर एक समय में चार से अधिक व्‍यक्ति उपस्थित नहीं हो सकेंगे। अति-आवश्‍यक सेवा देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय में 100 प्रतिषत अधिकारियों एवं 50 प्रतिषत कर्मचारियों के साथ संचालित होंगे। 
      अति-आवश्‍यक सेवाओं से संबंधित विभाग जैसे कलेक्‍टोरेट, राजस्‍व, पुलिस, ग्रामीण विकास, विद्युत, पेयजल, स्‍वास्‍थ्‍य, पशु चिकित्‍सा, नगरीय निकाय एवं कोरोना महामारी के नियंत्रण में लगे अन्‍य विभाग पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करेंगे। 
      जिले में मृत्‍यु होने की दशा में अंतिम संस्‍कार में अधिकतम 10 व्‍यक्तियों की अनुमति होगी। विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 व्‍यक्तियों के साथ अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए अनुविभागीय दण्‍डाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही संबंधित को आयोजन में शामिल होने वाले व्‍यक्तियों की सूची उपलब्‍ध करानी होगी तथा निर्धारित संख्या में होने वाले उक्त आयोजन में अनिवार्य रूप से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। 
      जिले में प्रत्‍येक रविवार को पूर्ण जनता कर्फ्यू रहेगा, जो शनिवार की रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। जिले में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। रूल ऑफ सिक्‍स-अनुमत्‍य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्‍थान पर से 6 से अधिक व्‍यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। जिले में संचालित होने वाले सभी साप्‍ताहिक हाट बाजार स्‍थगित रहेंगे एवं हाट बाजार के दिन संबंधित क्षेत्र की सभी दुकानें बंद रहेगी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती गुप्ता ने उक्त प्रतिबंधात्मक आदेष में निम्नानुसार छूट का प्रावधान भी किया है। 
      इसके तहत समस्‍त प्रकार के औद्योगिक गतिविधियॉं चालू रहेगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुडे अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिकों को परिचय-पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति रहेगी। उद्योगों के कच्‍चा माल, तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। अस्‍पताल, पंजीकृत क्लिनिक, दवा की दुकानें, मेडिकल इंश्‍यूरेंस कम्‍पनीज, अन्‍य स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा सेवाएं पशु चिकित्‍सा अस्‍पताल चालू रहेंगे। 
      किराना दुकानें, फल और सब्जियॉं, डेयरी एवं दुग्‍ध केन्‍द्र, आटा चक्‍की, पशु आहार की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेगी। इसके अतिरिक्‍त कपड़े, जुते-चप्‍पल की दुकानें आदि सेवाएं जैसे मोबाईल रिपेयर, गैरेज, ऑटो पार्टस एवं ऑटो- मोबाईल रिपेयर, सीमेन्‍ट, सरिया की दुकानें भी सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक चालू रहेगी। शेष सभी दुकानें बंद रहेगी। 
      सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित दुकानें निर्धारित समय अनुसार खुली रहेगी। उक्त आदेष के तहत अनुमत्‍य दुकानों में सोषल डिस्टेन्सींग का पालन हेतु गोले बनाकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना दुकानदार और ग्राहकों को अनिवार्य होगा। दुकानदार स्‍वयं मास्‍क लगायेगा एवं बिना मास्‍क लगाये लोगों को सामान नहीं देंगे। पेट्रोल, डीजल पम्‍प, गैस स्‍टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी। समस्‍त कृषि गतिविधियों की अनुमति रहेगी। कृषि उपज मण्‍डी, खाद -बीज, कृषि यंत्र की दुकानें खुली रहेगी। 
       बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम प्रारंभ रहेंगे परन्‍तु शहरी क्षेत्र में क्यिस्‍क संचालन बंद रहेगा। प्रिंट एवं इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया तथा केबल ऑपरेटर को अनुमति रहेगी। सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक-टोक के जारी रहेगी। ऑटो, ई-रिक्‍सा में दो सवारी, टैक्‍सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो यात्रियों को मास्‍क के साथ यात्रा की अनुमति होगी। ग्रामों में एकल दुकानें पूरे समय खुली रहेगी। कोल्‍डस्‍टोरेज एंव वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति रहेगी। जिले में ई-कॉमर्स कम्‍पनियों तथा अति आवश्‍यक वस्‍तुओं की दुकानों से होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी। जिले में समस्‍त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्‍य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्‍दूपत्‍ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 की रोकथाम के एसओपी का पालन करते हुए जारी रहेंगे। जिले में परम्‍परागत रूप से लैबर मार्केट कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन की शर्त पर जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्‍थान पर सुबह 7 से 11.30 बजे तक संचालित हो सकेंगे। 
      सब्जियॉं, फल, फूल के बाजार जिला प्रशासन द्वारा नियत खुले स्‍थानों पर संचालित किये जा सकेंगे। एम्‍बुलेंस, ऑक्‍सीजन टेंकर्स का जिले में आवागमन निर्बाध रहेगा। अस्‍पताल और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों, कर्मियों पर छूट रहेगी। मेंटेनेंस सर्विस देने वाले तथा इलेक्‍ट्रीशियन, प्‍लम्‍बर, कारपेंटर, मोटर मेकेनिक, आई.टी. सर्विस प्रोवाडयर आदि आवागमन पर रोक नहीं होगी। परीक्षा केन्‍द्रों पर आने-जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्‍द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण के आवागमन की छूट रहेगी। उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी तथा सतत रूप से उपार्जन संचालित किया जाएगा। निजी सुरक्षा सेवाओं की अनुमति रहेगी। घरेलू सेवा देने वाले यथा-धोबी, ड्रायवर, हाउस हेल्‍प, मेड, कुक आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी। फायर बिग्रेड, टेली कम्‍युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसीन टेंकर, होम डिलेवरी सेवाएं दूध एकत्रिकरण, वितरण फल सब्‍जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवा के आवागमन पर कोई बाधा नहीं होगी। जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले प्रत्‍येक व्‍यक्ति का कोरोना टेस्‍ट नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगा। अनुमत्‍य समस्‍त गतिविधियों में कोविड उपयुक्‍त व्‍यवहार मास्‍क का उपयोग, सैनेटाईजर, साबुन, हैण्‍डवाश से नियमित हाथ धुलाई एवं सोशल डिस्‍टेंस बनाए रखना अनिवार्य होगा। इस आदेश का उल्‍लंघन करने पर भारतीय दण्‍ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं राष्‍ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के अन्‍तर्गत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।


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