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धार्मिक त्यौहारों एवं सामाजिक, राजनैतिक कार्यक्रमों पर गैर, जुलूस पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे- कलेक्टर श्रीमती गुप्ता
माही की गूंज, अलीराजपुर
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती सुरभि गुप्ता ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने तथा आमजन को उक्त बीमारी से बचाव एवं रोकथाम के मद्देनजर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किए है। उक्त आदेश के तहत कारोना की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिले में रंगपंचमी, सप्तमी व अन्य धार्मिक त्यौहारों एवं सामाजिक, राजनैतिक कार्यक्रमों पर गैर, जुलूस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगा। जिले में संचालित समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों को माह अप्रैल तक बंद रखा जाएगा। जिले में शादी समारोह मे अधिकतम 100 व्यक्ति तथा अंतिम संस्कार एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। जिले में सभी सार्वजनिक स्थलों के साथ-साथ संचालित सार्वजनिक परिवहन चालकों-सह-चालकों के साथ यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। गुजरात व अन्य स्थानों से आने वाले लोग कोरोना नेगेटिव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही जिले में प्रवेश कर सकेंगे। उक्त प्रतिबंधात्मक आदेष का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करता है तो संबंधित पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही के साथ आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।