प्रशासन हरकत में आया और अधिक्षिका को किया निलंबित
माही की गूंज, थांदला।
कन्या शिक्षा परिसर थांदला मोरझिरी में पदस्थ अधीक्षिका को निलंबित कर दिया है। कन्या शिक्षा परिसर मोरझिरी में पदस्थ अधीक्षिका मोनिका हटिला प्राथमिक शिक्षक द्वारा छात्रावास में निवासरत बालिका के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जो कि अत्यंत ही निंदनीय एवं शर्मनाक है। सोशल मीडिया पर वायरल विडियो की जांच प्राचार्य, कन्या शिक्षा परिसर थांदला मोरझिरी से करवाई गई। जो प्रथम दृष्टया जांच सत्य पाई गई। कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशानुसार सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग झाबुआ द्वारा मोनिका हटिला प्राथमिक शिक्षक कन्या शिक्षा परिसर थांदला मोरझिरी द्वारा कथित रूप से छात्रावास में निवासरत बालिका के साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार किये जाने के फलस्वरूप इन्हें उक्त कृत्य हेतु म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के प्रावधानों के विपरीत होने से म.प्र.सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 1 , क के प्रावधानों के तहत मोनिका हटिला प्राथमिक शिक्षक कन्या शिक्षा परिसर थांदला मोरझिरी विकास खण्ड थांदला जिला झाबुआ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में मोनिका हटिला प्राथमिक शिक्षक कन्या शिक्षा परिसर थांदला मोरझिरी का मुख्यालय खण्ड शिक्षा कार्यालय वि.ख. रानापुर जिला झाबुआ नियत किया जाता है। निलंबन काल में इन्हें मूल-भूत नियम-53 के अधीन विधिवत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।