निजी स्कूलों के संचालक/प्राचार्य को 7 दिवस में कोषालय में अधिरोपित राशि चालान से जमा कराने के निर्देश
माही की गूंज, उज्जैन।
मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग एवं स्कूल संचालन के सम्बन्ध में जारी धारा-144 के तहत आदेशों का उल्लंघन करने पर उज्जैन जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने जिले के 15 निजी स्कूलों पर बड़ी कार्यवाही की है। इन 15 निजी स्कूलों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। निजी स्कूलों के संचालक/प्राचार्य उक्त अधिरोपित राशि सात दिवस में कोषालय में चालान के माध्यम से राशि जमा कर पावती जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को देना सुनिश्चित करेंगे।
कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिये हैं। आदेश के तहत कलेक्टर के निर्देशानुसार निजी स्कूलों का गठित उड़नदस्तों के द्वारा गत दिवस औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान निजी विद्यालयों में विभिन्न कमियां पाई गई। उड़नदस्ते द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर निजी स्कूलों के संचालकों/प्राचार्यों को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में निजी स्कूलों के संचालक/प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत प्रत्युत्तर का जिला समिति द्वारा अवलोकन/परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत प्रत्युत्तर पूर्णत: समाधानकारक न पाये जाने से जिला समिति द्वारा जिले के 15 निजी स्कूलों के संचालकों/प्राचार्यों पर दो-दो लाख रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।
उल्लेखनीय है कि, जिन निजी स्कूलों पर दो-दो लाख रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है, उनमें ज्ञान सागर अकेडमी देवास रोड उज्जैन, सेंट मेरी कॉन्वेंट हासे स्कूल देवास रोड, क्रिस्ट ज्योति कॉन्वेंट स्कूल मालनवासा, निर्मला कॉन्वेंट हासे स्कूल प्रेम नगर देवास रोड, सेंट पाल कॉन्वेंट हाईस्कूल पंचक्रोशी मार्ग आगर रोड, ऑक्सफोर्ड जुनियर कॉलेज उज्जैन, सेंट थॉमस स्कूल पंवासा मक्सी रोड, कार्मल कॉन्वेंट चक कमेड़ तहसील घट्टिया, सेंट थॉमस हासे स्कूल बड़नगर, मास्टर माइंड इंटरनेशनल स्कूल तराना, दिनाह कॉन्वेंट स्कूल तराना, जीनदत्ता इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन नारायणा तहसील महिदपुर, एमपीएस अकेडमी महिदपुर, इम्पीरियल इंटरनेशनल स्कूल खाचरौद तथा सेंट मार्टिन स्कूल बड़नगर हैं।