माही की गूंज, जामली।
सभी खाद्य व्यवसाय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई के द्वारा खाद्य पंजीयन अथवा अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) बनाने हेतु एक दिन का शिविर लगाया गया। जिसके तहत, सब्जी-फल विक्रेता, मांस विक्रेता, मछली-अंडा विक्रेता, पान ग़ुमटी, पानी पुरी चाट सेंटर, देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान, समस्त किराना दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, स्वयं सहायता समूह, शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों में संचालित कैंटीन, आइसक्रीम पार्लर, बेकरी, मेडिकल दुकान, दूध विक्रेता (फेरी, डेयरी) आटा चक्की इत्यादि को खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा खाद्य पंजीयन अथवा अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) लेना अनिवार्य है। बिना खाद्य पंजीयन अथवा अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) व्यवसाय संचालन पाए जाने पर जुर्माने का प्रावधान है। जिसके लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन जिला झाबुआ के द्वारा ग्राम जामली में एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें प्रातः 11 बजे से 4 बजे तक जिला खाद्य अधिकारी राहुल सिंह अलावा की मौजूद में कई पंजीयन अथवा अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्राप्त किए। वही अधिकारी अलावा द्वारा बताया गया कि, अगर कोई व्यक्ति का लाइसेंस (पंजीयन) नही बन पाया हो वो अपने निकटतम एमपी ऑनलाइन सेन्टर पर जाकर बनवा सकता है।