माही की गूंज, थांदला।
26 जनवरी एवं 27 जनवरी को सहायक जिला आबकारी अधिकारी बीएल सिंघाड़ा के नेतृत्व में आबकारी वृत्त थांदला के थांदला शहर में विभिन्न स्थानों जिसमे बस स्टैंड थांदला, चैनपुरी, बेडावा बस स्टैंड में स्थित अवैध ढाबो, दुकानों पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क) 34(1) (च) के तहत कुल 12 प्रकरण पंजीबद्घ किये गए। जिसमे कुल 89.28 बल्क लीटर अवैध शराब जप्त की गई। जिसमे अंग्रेजी शराब विस्की, देसी मदिरा प्लेन एवं हाथ भट्टी मदिरा जप्त की गई। जप्त मदिरा का अनुमानित मूल्य 27 हजार 760 रुपए है।