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चूहा कांड को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई, 6 अक्टूबर के बाद जयस करेगा आंदोलन घोषणा
06, Oct 2025 4 months ago

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न्याय नहीं मिलते तक जारी रहेगा आंदोलन

माही की गूंज, इंदौर/झाबुआ।

          एमवाय में हुए चूहा कांड जिसमें दो नवजात बच्चों की उंगलियों को चूहे खा गए थे इस मामले की हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया था। जिसमें आज सुनवाई होने जा रही है। जयस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट लोकेश मुजाल्दा ने बताया कि, जयस चूहा कांड में डीन, अधीक्षक सहित जिम्मेदार अधिकारियों  पर कार्यवाही की माँग कर रहा है। जिला प्रशासन द्वारा हाई कोर्ट में मामला होने का हवाला दिया जा रहा था जिस कारण आंदोलन 6 अक्टूबर तक आंदोलन को स्थगित किया गया था। जयस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट लोकेश मुजाल्दा ने आरोप लगाया कि, सरकार दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। ऐसा क्या कारण है कि भोपाल से राज्य शासन की कमेटी योगेश भरसट आई ए एस की अध्यक्षता में जांच करने आई थी, उस रिपोर्ट को सरकार दबाने का प्रयास कर रही है। शासन की रिपोर्ट में ऐसा कौन सा तथ्य बाहर आ गई है जिसके कारण योगेश भरसट की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। जब हाई कोर्ट ने शासन से जवाब मांगा तो शासन ने भी अपने जवाब में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं किया है।शासन ने भी हाई कोर्ट के समक्ष असत्य दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। रिट याचिका क्रमांक 36817/2025 के तहत जवाब की अनुक्रमणिका के अनुलग्न आर 2/1 रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेट लेबल कमेटी लिखा है और पृष्ठ क्रमांक 10 से 64 में दस्तावेज संलग्न लिखा है। अनुलग्न में पृष्ठ क्रमांक 10 से 64 में महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के पत्र क्रमांक 595/गोप/2025 इंदौर दिनांक 12.09.2025 का पत्र के साथ अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के पत्र क्रमांक 583/गोपनीय/2025 इंदौर दिनांक 02.09.2025  के तहत गठित समिति की रिपोर्ट क्रमांक 130/जांच समिति/2025 इंदौर दिनांक 10.09.2025 को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया है। सरकार इन्हें बचाने के लिए योगेश भरसट की रीपोर्ट को कोर्ट को भी बताना नहीं चाहती है। अर्थात राज्य स्तर की जांच कमेटी की रिपोर्ट में कुछ तथ्य सामने आए होंगे जिससे डीन और अधीक्षक सहित जिम्मेदारों अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होती होगी जिससे उन्हें बचाने के लिए रिपोर्ट को दबाया जा रहा है राज्य स्तर की रिपोर्ट को पुलिस को भी नहीं दी जा रही है। उस रिपोर्ट में कुछ तथ्य ऐसे हैं जिसके कारण जिम्मेदारों पर एफ आई आर भी हो सकती है इसलिए इस रिपोर्ट को पुलिस को भी नहीं दी जा रही है। 

          एडवोकेट लोकेश मुजाल्दा जयस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि, मृतक बच्ची के पिता देवाराम ने संयोगितागंज थाने में आवेदन देकर राज्य शासन की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है।


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