माही की गूंज, बड़नगर।
पुलिस बड़नगर टीम द्वारा नए कानून जानने के उपलक्ष में बड़नगर जेन मांगलिक भवन में जनसभा रखी गई। जिसमें थाना बड़नगर पुलिस अनुविभागीय दंडाधिकारी महेन्द्र सिंह परमार, थाना प्रभारी अशोक कुमार पाटीदार, विकासखंड शिक्षा अधिकारी अश्विनी पंडौल, पंच-सरपंच, नगर के गणमान्य नागरिक, पत्रकार मौजूद रहे और नए कानून के बारे में जानकारी प्राप्त की। कानून की जानकारी एडीपीओ महेंद्र सिंह परमार थाना प्रभारी अशोक पाटीदार ने दी। नवीन आपराधिक कानून प्रावधानों, नागरिकों के अधिकारी, महिलाओं, बच्चों के लिए विशेष प्रावधानों, साक्षी संरक्षण योजना, पीडित के अधिकारों तथा संगठित अपराधी, न्याय प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी के समावेश के विषय को अवगत-काराया। बताया कि, E-FIR का प्रावधान किया गया है, अब किसी भी गंभीर अपराध की e-FIR घर बैठे भी दर्ज कराई जा सकती है और 3 दिवस के भीतर थाने पर जाकर FIR पर हस्ताक्षर करने होगे। आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी चरणों का व्यापक डिजिटल किया गया। झुठे वादे अथवा छदम पहचान के आधार पर यौन शोषण करना अब आपराधिक कृत्य है। 18 वर्ष से कम आयु की युवती के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए अजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया और कई भी नए कानों में बदलाव किया गया है।