माही की गूंज, उज्जैन।
सहायक आबकारी आयुक्त राजनारायण सोनी द्वारा जानकारी दी गई कि, लोकसभा निर्वाचन हेतु लागू आचार संहिता के मद्देनजर, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धाराओं के अंतर्गत अवैध मदिरा के विक्रय, परिवहन, चौर्यनयन और भण्डारण के विरूद्ध निरंतर कार्यवाही की जा रही है। विगत 9 अप्रैल को वृत्त बड़नगर के ग्राम मउड़ीआलम, थाना इंगोरिया, जिला उज्जैन निवासी आरोपी राजेन्द्र पिता सज्जनसिंह ग्राम मउडीआलम के रिहायशी मकान की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 300 पाव देशी मदिरा प्लेन, जिसकी कुल मात्रा 54 बल्क लीटर मदिरा जप्त की गई। आरोपी के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम संशोधन 2000 की धारा 34 (1) एवं धारा 34 (2) के अंतर्गत अपराध कमांक पी-8/06/09.04.2024 कायम कर आरोपी को जेल भेजा गया। उक्त कार्यवाही श्रीमती वंदना मोरी, आबकारी उपनिरीक्षक, वृत्त बड़नगर (अ) द्वारा अपने अधीनस्थ स्टॉफ के साथ की गई।