Saturday, 21 ,December 2024
RNI No. MPHIN/2018/76422
: mahikigunj@gmail.com
Contact Info

HeadLines

नये अधिकारी, नए नियम, आम जनता की फजीयत... | भाजपा संगठन पर्व 2024... | नवीन संकुल केंद्र पर शिक्षकों की बैठक संपन्न | मोहन सरकार का 1 वर्षिय कार्यकाल पूर्णः सभी 29 सिटे जितना उपलब्धि | एसपी ने पुलिस थाना का किया निरीक्षण | जयेश और दिव्यांशी का क्रिकेट कोचिंग के लिए हुआ चयन | समाज सेवा संस्थान के एक दिवसीय आयोजन में 150 से अधिक महिलाओं ने ली सहभागिता | सट्टा खेलते महिला आरोपिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार | सहकारी संस्था में यूरिया खाद नहीं, बाजार में मिलता है ऊंचे दामों पर | पुलिस की पोल: हेलमेट ताक पर, तीन व्यक्ति से सवार बाइक ने मारी महिला को टक्कर, चार जख्मी | उपचुनाव जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह | निर्दयी माँ ने अविकसित बच्चे को फेंका कचरे की तरह | डिजिटल अरेस्टः सरकार इतनी असहाय क्यों...? | कृषि मंत्री की मौखिक घोषणा के झांसे में आए किसान को लगी 25 हजार चपत | जनजातीय गौरव दिवस विशेष: धरती आबा भगवान "बिरसा मुंडा" | गौसेवा ही नारायण सेवा है- आचार्य डॉ. देवेन्द्र शास्त्री | आज दिपावली पर पति-पत्नी की अंतिम यात्रा निकलेंगी एक साथ | शिक्षक की सेवानिवृत्ति पर आयोजित हुआ विदाई समारोह | पुलिस का खुफिया तंत्र और स्थानीय प्रशासकीय तंत्र पूरी तरह फैल या मामला साठ-गाठ का....? | शिक्षा के मंदिर को शर्म सार करने वाली अधिक्षिका का विडियो वायरल |

दुकान नीलामी को लेकर दर्ज करवाई गई आपत्ति, हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी का आरोप
17, Feb 2024 10 months ago

image

ग्राम पंचायत ने नगर में डुंडी पिटवा कर सोमवार को दुकान नीलामी तय की

माही की गूंज, पेटलावद-रायपुरिया।

          पेटलावद विकास खण्ड की रायपुरिया पंचायत में हाट बाजार क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा बने कॉम्प्लेक्स की दुकानों की नीलामी को लेकर मामला हाईकोर्ट पहले ही पहुँच चुका है। ग्राम पंचायत द्वारा विज्ञप्ति जारी होने के बाद मामला हाईकोर्ट पहुँचा था तब से नीलामी का कार्य रुका पड़ा था। शुक्रवार को ग्राम पंचायत की ओर से ग्राम में दुकान नीलामी को लेकर डुंडी पिटवाई गईं जिसके बाद नीलामी को रोकने को लेकर शिकायतकर्ता पेटलावद के उच्च अधिकारियों अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ओर मुख्य कार्यपालन अधिकारी पेटलावद को आवेदन पेश कर नीलामी पर सवाल उठाते हुए गलत तरीके से ओर हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का उलंघन करने का आरोप लगाते हुए दुकानो कि नीलामी रोकने की मांग की है। 

क्या है पूरा मामला

           शिकायतकर्ता प्रवीण भाभर ने लिखित आवेदन पेश कर बताया कि, ग्राम पंचायत रायपुरिया के हाट बाजार मैदान में दुकानों को कॉम्पलेक्स स्थित हैं जिसके संबंध में ग्राम पंचायत रायपुरिया के द्वारा दिनांक 12.09.2023 को निलामी के संबंध में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया था तथा उसमें कई अवैध शर्तें आरोपित की गई थी। जिसके संबंध में आवेदक एवं हरिराम पिता हिरालाल पाटीदार, नि. जामली एवं जीवनलाल पिता गंगाराम पाटीदार, नि. रायपुरिया के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के समक्ष दुकान निलामी रोकने के संबंध में एक रिट पीटिशन क. 24880 / 23 प्रस्तुत की थी। रिट पीटिशन में ग्राम पंचायत रायपुरिया एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पेटलावद को नोटिस जारी किया जा चुका हैं तथा उक्त पीटिशन की पुरी जानकारी सरपंच, सचिव ग्राम पंचायत रायपुरिया एवं मुख्यकार्यपालन अधिकरी, पंचायत रायपुरिया को रही है। रिट पीटिशन क. 24880 /23 में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के द्वारा आदेश पारित करते हुए निर्देश दिया गया हैं कि उक्त दुकानों के संबंध में लगाई गई बोली माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के आदेश की अनुमति के बगैर किसी रूप में अतिम न की जाए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि, हाईकोर्ट के आदेश होने के बावजुद भी ग्राम पंचायत रायपुरिया के द्वारा फर्जी रूप से पुनः माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के समक्ष लंबित याचिका में वर्णित दुकानों की निलामी के लिए फिर से शुक्रवार को शाम को विज्ञप्ति के माध्यम से दुकान निलामी किया जाना दर्शाया तथा फर्जी रूप से उक्त विज्ञप्ति दिनांक 03.02.2024 को प्रसारित किया जाना दर्शाया किन्तु नियमानुसार रूप से अखबार में ना तो विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया व ना ही इस संबंध में सक्षम अधिकारीयो की अनुमति ली गई जो पंचायत्त राज अधिनियम का सीधा उलंघन है।

सोमवार को होनी है नीलामी, सचिव ने कहा अधिकारीयो की अनुमति से नियमानुसार की जा रही नीलामी

            ग्राम पंचायत रायपुरिया के द्वारा दुकान नीलामी की सारी तैयारियां कर ली गई है। उधर शिकायतकर्ता नीलामी को अवैध ओर नियमो के विरुद्ध बता कर आपत्ति दर्ज करा कर फिर से दुकानों की नीलामी को रोकने की मांग कर रहे है। शिकायत के बाद मामले की जांच अधिकारी जरूर करेगे ओर किसी भी प्रकार की लापरवाही ओर मनमानी पाई जाती है तो अधिकरीयो नीलामी रोकना पड़ेगी क्योकि मामला हाईकोर्ट में लंबित है। ऐसे में अधिकारियों की जानकारी में आने के बाद भी यदि गलत तरीके से दुकानों की नीलामी होती है तो हाईकोर्ट में जिम्मेदार अधिकारियों को जबाब देना पड़ सकता है। 

           ग्राम पंचायत रायपुरिया के सचिव तोलसिह से जब इस संबंध में चर्चा की गई तो उनका कहना है कि, दुकानों की नीलामी नियमानुसार ओर अधिकारीयो के दिशा निर्देशों अनुसार की जा रही है किसी प्रकार का गलत कार्य नही किये जा रहा है।



माही की गूंज समाचार पत्र एवं न्यूज़ पोर्टल की एजेंसी, समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करे... मो. 9589882798 |