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कोरोना संक्रमित क्षेत्रों को छोड़ शेष ग्राम पंचायतों में प्रारंभ हुए मनरेगा के काम
Report By: विकास साबलिया 26, Apr 2020 4 years ago

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माही की गूंज, खच्चरटोडी (रम्भापुर)

 प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 के संक्रमण की संभावना वाले क्षेत्रों को छोड़कर शेष ग्राम पंचायतों में मनरेगा के काम 20 अप्रैल से प्रारंभ कर दिए है। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सामाजिक दूरी का पालन करते हुए स्थानीय परिस्थितियों का आंकलन कर जल संरक्षण, जल संवर्धन, कृषि, सिंचाई गतिविधियों, व्यक्तिमूलक कार्य   प्रारंभ हो गए है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कार्य-स्थल पर आवश्यक सुरक्षा इंतजाम करने और श्रमिकों को जागरुक करने के लिए पेम्पलेट बांटने के साथ जिलों द्वारा भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कार्य कराने एवं प्रतिदिन मेट द्वारा कार्य-स्थल पर आवश्यक इंतजाम की चेकलिस्ट जारी करने के भी निर्देश है। 


झाबुआ ग्रीन जोन में है इसलिए मनरेगा के काम शुरू 

झाबुआ जिले में कभी तक एक भी कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति नहीं है, इसलिए सेफ है। इसके कारण झाबुआ जिले की ग्राम पंचायतों में मनरेगा के काम 20 अप्रैल से शुरू करने के निर्देश दे दिये गये है। हालांकि जिले में मनरेगा की धीमे रफ्तार को देखते हुई वरिष्ठ अधिकारियों ने अधिक संख्या में मनरेगा मजदूरों को रोजगार देने के निर्देश दिए है। ताकि लॉकडाउन मे बेरोजगार मजदूरो को काम मिल सके। 

 

जिला स्तर से करना होगा अनुपालन

जिले के किसी भी क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट घोषित होने पर किसी भी स्थिति में उस क्षेत्र में मनरेगा के कार्य नहीं कराए जाएंगे। जिले में कोरोना संक्रमण की परिस्थिति के अनुरूप ही कार्य कराने होंगे। मनरेगा के कार्यों को प्रारंभ करते समय व्यक्तिमूलक कार्य, स्वच्छता संबंधी कार्य, सिंचाई, कृषिमूलक कार्य, जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता दी गई है । स्वच्छाग्राहीध् स्व-सहायता समूह के सदस्य को मेट बनाए जाने में प्राथमिकता दी गई है। मनरेगा कार्यों पर नियोजित होने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए कलेक्टर द्वारा स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं।


कार्यस्थल पर कोरोना संक्रमण से बचाव के करने होगे इंतजाम

 कार्य-स्थल पर श्रमिकों को कोरोना संक्रगमण से बचाने के लिए जागरुक करने के साथ श्रमिकों को कार्य-स्थल पर मुंह एवं चेहरे को ढकने के लिए मास्क या गमछा लगाना अनिवार्य है । श्रमिकों को कार्य आवंटन इस प्रकार करना होगा, जिसमें श्रमिकों के बीच 6 फिट से अधिक दूरी हो। साथ ही, कार्य-स्थल पर श्रमिकों को धूम्रपान, गुटका, तम्बाकु सेवन और थूकना पूर्णतरू प्रतिबंधित है । इसके अलावा, कार्य-स्थल पर पानी और साबुन का इंतजाम  तथा श्रमिकों को नियमित अंतराल पश्चात हाथ धोना होगा। श्रमिक द्वारा कार्य के बाद वापस घर जाने पर उसके कपड़ों को साबुन या डिटर्जेंट से धोकर स्नान करना होगा, जिससे कोरोना संक्रमण से बचा जा सके।



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