जिले में भवन निर्माण की में आ रही आमजन को परेशानी को देखते हुए कलेक्टर सोमेश मिश्रा एक आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार जिले में अब भवन निर्माण में लगने वाली सामग्री की बिल्डिंग मटेरियल, प्लाईवुड, सीमेंट, सरिया एवं हार्डवेयर की दुकान आधी आधी शटर खोलते हुए होम डिलीवरी के लिए सुबह 8 से 12 तक खुली रहेगी। दुकान खोलते समय मास्क पहने, भिड़ इकट्ठी न करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ धोते रहें एवं सेनीटाइजर का उपयोग करते रहे।