माही की गूंज, पेटलावद।
विकास खण्ड की ग्राम पंचायत गुणावद के सरपंच को लेकर हुए फैसले के बाद चुनाव के दौरान लापरवाही करने वाले दो शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया हैं। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेटलावद के प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 में विकास खण्ड पेटलावद की ग्राम पंचायत गुणावद के सरपंच पद का 25 जून 2022 को निर्वाचन संपन्न हुआ। ग्राम पंचायत गुणावद विकासखण्ड पेटलावद के मतदान केन्द्र क्रमांक 31 गुलाब पर गोविन्दसिंह मामर सहायक शिक्षक संकुल केन्द्र कन्या उ.मा.वि. पेटलावद की ड्यूटी पीठासीन अधिकारी के रूप में लगाई गई थी। याचिकाकर्ता गमना पिता बगदीराम भाभर निवासी ग्राम गुणावद द्वारा म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 122 के तहत ग्राम पंचायत गुणावद के सरपंच पद के निर्वाचन के विरुद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेटलावद में याचिका प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत याचिका प्रकरण क्रमांक 0001 / सी -144 / 2022-23 में जवाब हेतु गोविन्दसिंह भाभर सहायक शिक्षक संकुल केन्द्र कन्या उ.मा.वि. पेटलावद को आहुत किया गया। गोविंद सिंह भामर एवं अन्य मतदान अधिकारी कमांक -1 महेश बामनिया सहायक अध्यापक संकुल केन्द्र उ.मा.वि. बोल्यवाह विकासखण्ड रानापुर के द्वारा 8 अगस्त 2022 को प्रस्तुत संयुक्त जवाब में गणना पर्ची में अभ्यर्थियों को प्राप्त मतों की संख्या अभिलिखित किये जाने में त्रुटि होना स्वीकार किया गया। गोविन्दसिंह भाभर सहायक शिक्षक संकुल केन्द्र कन्या उ.मा.वि. पेटलावद द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में घोर लापरवाही की जाकर म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अतएवं उक्त लापरवाही के फलस्वरूप गोविन्दसिंह भाभर सहायक शिक्षक संकुल केन्द्र कन्या उ.मा.वि.पेटलावद को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 तहत् तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया हैं।