माही की गूंज, कुंदनपुर।
ग्राम में आज विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मौहम्मद सैयुदल अबरार, जिला न्यायाधीश एवं सदि सचिव एलडी सोलंकी, मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट गौतम सिंह मरकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजय पालसिंह चौहान, श्रीमती लीला परमार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राणापुर गुमान सिंह मुजालदा, कुंदनपुर सरपंच श्रीमती मोता मच्छार ने ग्रामवासियों को मोटर व्हीकल अधिनियम, भरण पोषण अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, लोगों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की विस्तृत रूप से जानकारी दी। साथ ही उपस्थित लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। इस संबंध में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। बाल विवाह रोकथाम, मध्यस्थता कार्यक्रम, राष्ट्रीय लोक अदालत, विधिक सहायता एवं अन्य विधिक सेवा योजनाओं की जानकारी देकर लोगों को लाभांवित किया गया। उन्होंने ग्रामीणाें की समस्याओं को भी सुना। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण, ग्राम के पंच, सरपंच, सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पुलिस स्टाफ तथा न्यायालय का स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम का संचालन जिमी निर्मल द्वारा किया गया एवं आभार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गुमान सिंह ने माना।
जिला सत्र न्यायाधीश ने कहा कि, बच्चा जब पैदा होता है तभी कानूनी प्रक्रिया से जुड़ जाता है। इसलिए सभी को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि, अपने अधिकार और कानून के बारे जानते रहेंगे तो कभी अदालतों की शरण नहीं लेनी पड़ेगी। कानून को परिभाषित करते हुए कहा कि, अच्छे मार्ग पर चलना और अनुशासन में रहना ही कानून है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्य की जानकारी देते हुए कहा कि, यदि कोई गरीब व्यक्ति धन अभाव के चलते अपने मुकदमे की पैरवी नहीं कर पा रहा है या उसे वकील नियुक्त करने में परेशानी आ रही है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन कर सकता है।