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जन्मप्रमाण पत्र के अभाव में कई बच्चो का भविष्य अंधकार में
14, Jul 2024 1 year ago

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जन्म  के 21 दिन में पंचायत में अवश्य बनाए जन्म प्रमाण पत्र

1 साल तक के बच्चो के जन्म प्रमाण जनपद सीईई तथा इससे अधिक उम्र के बच्चो का जन्म प्रमाण पत्र बनेगा तहसीलदार के आदेश से

माही की गूंज, बड़नगर/रुनीजा।

           सरकार अनेक योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीणों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए  बनाती हैं। लेकिन कई योजनाएं सरकारी योजना की जटिल प्रक्रिया के कारण एक अभिशाप बन जाती हैं।

          ऐसा ही कुछ आजकल जन्म प्रमाण पत्र को लेकर हो रहा हैं। शासकीय व निजी विद्यालयों में जन्म प्रमाण पत्र के बिना बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा हैं। जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में न तो समग्र आयडी बन पा रही हैं और न ही आधार बन पा रहा हैं। ऐसे में बच्चें शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। इसका दुखद पहलू यह हैं की ऐसे अधिकांश बच्चे अजा और अजजा वर्ग के हैं।

          नियमानुसार घर पर प्रसव कराने  का प्रावधान नहीं हैं। इसके बावजूद अनेक परिवार शिक्षा व जानकारी के अभाव में घर पर ही अनाधिकृत दाइयों के माध्यम से डिलेवरी करवा लेते हैं। इन परिवारों को जन्म प्रमाण पत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं होती हैं। इनके लिए जो भी जिम्मेदार एजेंसियां या आशा कार्यकर्ता या आंगनवाडी कार्यकर्ता, पंचायत कर्मचारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी ध्यान नही देते है।

         ऐसे अनेक मामले विभिन्न ग्रामों में हो सकते। ऐसा ही एक मामला हमारे प्रतिनिधि के सामने बालोदा लक्खा का आया हैं ।यहाँ  दर्जन भर से अधिक बच्चे जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में विद्यालय नहीं जा पा रहें हैं। अभिभावकों को जानकारी के अभाव में व जन्म प्रमाण पत्र की जटिल प्रक्रिया के कारण यह बच्चे इस सत्र में प्रवेश नही ले पाएंगे और कोई जिम्मेदारी एजेंसी बे भी ध्यान नही दिया तो यह बच्चे हमेशा के लिए शिक्षा व शासकीय योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जायेंगे। इन बेहद निर्धन अभिभावकों  का कहना हैं की हमारे ग्राम में ही शिविर लगाकर जन्म प्रमाण पत्र बन जाय तो ठीक रहेगा।

इसको लेकर क्या कहते जवाबदार

          मामले में प्रदीप पाल सीईओ जनपद पंचायत बडनगर ने बताया कि, आपके द्वारा ऐसा मामला संज्ञान में लाया है। जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जन्म, या मृत्यु  से 21 दिन के भीतर जहां जन्म या मृत्यु हुई है। उस इकाई द्वारा धारा 13 (1) जारी किया जाएगा। 30 दिन से अधिक या 1 वर्ष के भीतर जनपद सीईओ के आदेश अनुसार धारा 13 (2) प्रमाण पत्र  संबधित इकाई द्वारा जारी किया जाएगा। 1 वर्ष या उससे अधिक समय का जन्म प्रमाण या मृत्यु प्रमाण पत्र तहसीलदार महोदय के आदेश अनुसार धारा 13(3)  प्रमाण पत्र संबधित इकाई जारी किया जाएगा। इसमें विलंब शुल्क भी रहेगा 21 दिन से 30 दिन के भीतर 20 रुपए शुल्क रहेगा। 30 दिन से 1 वर्ष के भीतर 50 रुपए विलन शुल्क रहेगा और 1 वर्ष से अधिक के लिए सो रुपए विलंब शुल्क रहेगा। जिसके लिए आवशायक दस्तावेज माता-पिता के आधार कार्ड, सूचना पत्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की रिपोर्ट है।


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