Friday, 19 ,April 2024
RNI No. MPHIN/2018/76422
: mahikigunj@gmail.com
Contact Info

HeadLines

थांदला माटी के संत 108 श्रीपुण्यसागरजी महाराज 19 वर्षों बाद करेंगें थांदला में मंगल प्रवेश, संघजनों में अपार उत्साह | ईद-उल-फितर की नमाज में उठे सैकड़ों हाथ, देश में अमन चैन, एकता व खुशहाली की मांगी दुआएं | ईदगाह से नमाज अदा कर मनाया ईद उल फितर का त्योहार, दिनभर चला दावतों का दौर | आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के विक्रय के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही जारी | श्री सिद्धेश्वर रामायण मंडल ने किया गांव का नाम रोशन | नागरिक सहकारी बैंक झाबुआ के भ्रत्य को अर्पित की श्रद्धांजलि | चुनरी यात्रा का जगह-जगह हुआ स्वागत | रक्तदान कैंप का हुआ आयोजन | रुपए लेने वाले दो व्यक्तियों का मंदिर में प्रवेश प्रतिबंधित, पुलिस कॉन्स्टेबल निलंबित | बस में मिली 1 करोड़ 28 लाख रुपए की नगदी एवं 22 किलो 365 ग्राम चांदी की सिल्ली | मानवता फिर हुई शर्मसार | आई गणगौर सखी देवा झालरिया आस्था का पर्व | दोहरे हत्याकाण्ड का में फरार सभी 14 आरोपियो की संपत्ति कुर्की हेतु की जाएगी कार्यवाही | नवीन शिक्षण सत्र के प्रथम दिन विद्यार्थियों को तिलक लगाकर किया स्वागत | श्रीसंघ ने कान गुरुदेव के उपकारों का याद करते हुए दी श्रद्धांजलि | बड़े हर्ष के साथ मनाई शीतला सप्तमी | रतलाम-झाबुआ संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया का किया स्वागत | धूमधाम से मनाया ईस्टर पर्व | शीतला सप्तमी मनाने के लिए प्रजापति समाज ने नगर में निकाला विशाल वरघोड़ा | पुलिस विभाग ने लाखों की अवैध शराब वाहन सहित की जप्त, वाहन चालक पुलिस को देख वाहन छोड़ भाग निकला |

ओबीसी आरक्षण के बिना होंगे पंचायत चुनाव- सुप्रीम कोर्ट
10, May 2022 1 year ago

image

नई दिल्ली।

        मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आ गया है। अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि, वो निकाय चुनावों की तैयारी करे और 2 हफ्ते के अंदर अधिसूचना जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं मिल सकता। अदालत के इस आदेश के बाद अब राज्य में बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत चुनाव होना तय माना जा रहा है। जया ठाकुर और सैयद जाफर की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

        अदालत के इस आदेश को राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार के लिए झटका माना जा रहा है। शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के साथ कराने की बात कही थी। अदालत के इस अहम आदेश के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, मध्य प्रदेश सरकार रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी। 

        सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के मामले में प्रदेश की भाजपा सरकार की रिपोर्ट को अधूरा माना है। इसलिए अब स्थानीय चुनाव 36 प्रतिशत आरक्षण के साथ ही होंगे। इसमें 20 प्रतिशत एसटी और 16 प्रतिशत एससी का आरक्षण रहेगा। जबकि, शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के साथ कराने की बात कही थी।

        अब अदालत ने साफ कहा है कि, अधूरी रिपोर्ट होने के कारण मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को पंचायत एवं नगर पालिका में आरक्षण नहीं मिलेगा। 5 वर्ष में चुनाव कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। ट्रिपल टेस्‍ट पूरा करने के लिए अब और इंतजार नहीं किया जा सकता।

        ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तंखा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सबको सम्मान करना चाहिए। सरकार के पास अच्छे सलाहकार नहीं है। शिवराज सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझ नहीं पा रही है। सरकार फैसले को नकारने की कोशिश कर रही है। अदालत के इस फैसले में रीव्यू लायक़ कुछ नहीं है।


माही की गूंज समाचार पत्र एवं न्यूज़ पोर्टल की एजेंसी, समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करे... मो. 9589882798 |