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आर्थिक अनियमित्ता के चलते पेटलावद विकास खण्ड की इस पंचायत की प्रधान को पद से किया पृथक
सात दिन में नए प्रधान की नियुक्ति के आदेश जारी
माही की गूंज, पेटलावद।
पेटलावद विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों में मचे भारी भ्रस्टाचार की जाँच के नाम पर कई प्रकरण जिला मुख्यालय पर लंबित पड़े है। सैकड़ो शिकायतो के बीच विकास खण्ड की ग्राम पंचायत खोरिया के सरपंच को प्रधान पद से पृथक करने के आदेश जिला कलेक्टर ने जारी किए है। ग्राम पंचायत खोरिया की प्रधान शम्भूडी पति रामलाल अरड् के विरुद्ध मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम राजस्व अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। जाँच में प्रधान को आर्थिक अनियमित्ता का दोषी पाए जाने पर द जर्नल क्लोजज एक्ट 1897 की धारा 16 के तहत प्रधान पद से पृथक करने के आदेश जारी किए गए हैं।
7 दिन में नए प्रधान के नियुक्ति की निर्देश जारी
खोरिया की प्रधान को पद से पृथक करने के बाद जिला पंचायत झाबुआ द्वारा तहसीलदार पेटलावद और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पेटलावद को मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास के पत्र क्रमांक/84/एएफ-16-5/2020/22/प.-2/भोपाल दिनांक 24 जून 2020 में दिए गए निर्देशानुसार ग्राम पंचायत के पंचों में आरक्षण के अनुसार पंचों में प्रधान नियुक्त करने के निर्देश देकर 7 दिवस में प्रकिया पूरी कर प्रतिवेदन जिला पंचायत कार्यालय में भेजने का कहा है।
सचिव से भी होना है रिकवरी, अब तक नही हुई कोई कार्रवाई
खोरिया पंचायत के तत्कालीन सचिव दिनेश भूरिया से भी उक्त मामले में दस लाख रुपए से अधिक की वसुली होना थी, लेकिन जिला कलेक्टर और जिला पंचायत की ओर से अब तक सचिव दिनेश भूरिया पर कोई कार्रवाई नही की गई न ही सचिव की ओर से अब तक वसुली की कोई राशि जमा करवाई गई है।
पेटलावद जनपद सीईओ अमित व्यास का कहना है कि, सचिव से वसुली का प्रकरण अभी चल रहा है।
क्या होगा अपराध दर्ज?
पूरे मामले में प्रधान को हटाकर कलेक्टर और जिला पंचायत अपनी पीठ थप-थपा रहे हैं। लेकिन उक्त मामले में अपराध दर्ज किया जाना था जो कि अभी तक नही हुआ है न ही इस प्रकार के कोई निर्देश जनपद पंचायत पेटलावद को दिए गए।